कौशांबी में सगे भाइयों सहित तीन को 10 साल की जेल
जासं कौशांबी पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के फतेहपुर घाट में 18 साल पहले पुरानी रंजिश को लेकर सगे भाइयों सहित तीन लोगों ने एक युवक पर कातिलाना हमला कर दिया। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अरविद मिश्र ने तीनों आरोपितों को दोषी पाया और उनको 10-10 साल की सजा व 18-18 हजार का जुर्माना भी लगाया।
जासं, कौशांबी : पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के फतेहपुर घाट में 18 साल पहले पुरानी रंजिश को लेकर सगे भाइयों सहित तीन लोगों ने एक युवक पर कातिलाना हमला कर दिया। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अरविद मिश्र ने तीनों आरोपितों को दोषी पाया और उनको 10-10 साल की सजा व 18-18 हजार का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार फतेहपुर घाट निवासी अवधेश कुमार पाल ने 17 जनवरी 2001 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि वह बाजार से सब्जी लेकर घर आया। जैसे ही वह बैग से सब्जी निकालने लगा। इसी बीच गांव के ही गिरजा शंकर ने दरवाजे से उसे ललकारना शुरू कर दिया। वह कुछ बोल पाता तो गांव के ही कन्हैयालाल व मुन्ना ने उसपर बंदूक से फायर कर दिया। गोली उसके पैर में लगी। गोल की आवाज सुनकर गांव के लोग आते तब तक सभी फरार हो गए। पुलिस ने अवधेश कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। 18 साल तक मामला विभिन्न कोर्ट में विचाराधीन रहा। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई की। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपितों को कातिलाना हमले का दोषी पाया और उनको सजा सुना दी। साथ ही अर्थदंड की रकम वसूल होने पर वादी मुकदमा को 90 फीसद धनराशि बतौर प्रतिकर के रूप में देने का निर्देश दिया। तीन के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज
जासं, कौशांबी : करारी थाना क्षेत्र के मंझनपुर मार्ग स्थित अगियौना मोड़ के समीप युवक को पीटकर लूटपाट करने वाले तीन लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मंझनपुर के भेलखा निवासी मुन्नी लाल 19 दिसंबर 2018 को अपने रिश्तेदार के यहां गए थे। लौटते समय तीन बदमाशों ने उनकी बाइक रोकी और 27 सौ रुपये व सोने की दो अंगूठी लूट ली। विरोध करने पर उनकी बदमाशों ने पिटाई की। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने ललकारा तो बदमाश भाग निकले। इस बीच मुन्नीलाल ने एक बदमाश को पहचान लिया। उनने थाने पहुंचकर एक नामजद व दो अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं दर्ज किया। आला अफसरों के यहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मनोज गुप्ता निवासी भटवरिया सरायनगर जौनपुर समेत दो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पति समेत तीन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज
जासं, कौशांबी : पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के रामाधीन का पूरा गांव में दहेज की खातिर विवाहिता का उत्पीड़न करने के मामले में पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है।
करारी के कबरहा निवासी ममता की शादी साल भर पहले रामाधीन का पूरा गांव में अजय के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति समेत ससुरालीजन कम दहेज लाने के लिए ममता को प्रताड़ित करने लगे। इसकी जानकारी ममता ने मायके वालों को दी। पिता ने कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन जुल्म कम नहीं हुआ। 15 दिसंबर को ससुरालियों ने उसकी जमकर पिटाई की। चीख-पुकार सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। किसी तरह विवाहिता की जान बचाई गई। मामले की शिकायत विवाहिता ने थाने के अलावा पुलिस के आला अधिकारियों से की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस पर पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पति अजय समेत ननद अनीता व ससुर अमृतलाल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया है।