Kaushambi News: नौ साल बाद मिला न्याय- दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा
अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपितों को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर एक लाख 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
कौशांबी, जागरण टीम: अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपितों को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर एक लाख 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे के मुताबिक करारी क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी एक व्यक्ति ने 13 जुलाई 2014 को करारी थाने में तहरीर दी थी। उसमें उसने आरोप लगाया कि खेत की ओर गई बेटी के साथ चार लोगों ने दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोपितों गुलाम नूर का पूरा निवासी धन्ना पुत्र बाबूलाल, वीरेंद्र कुमार पुत्र बच्चा लाल, बच्चा लाल पुत्र बादल, संतोष पुत्र बाबूलाल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। विवेचक ने वीरेंद्र, धन्ना और संतोष के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता ने मुकदमा के दौरान छह गवाहों को पेश किया।
अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय ने गवाहों के बयान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपित वीरेंद्र कुमार, धन्ना और संतोष को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख 14 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।