दुष्कर्म के जुर्म में 14 साल की कैद, 47 हजार का जुर्माना भी लगा
साढ़े तीन साल पहले घर से खेत की ओर जा रही किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अनुपम कुमार ने 14 साल की सजा सुनाई।
जासं, कौशांबी : साढ़े तीन साल पहले घर से खेत की ओर जा रही किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अनुपम कुमार ने 14 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 47 हजार रुपये का आर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक तीरथ सिंह ने बताया कि कोखराज थाना क्षेत्र की एक किशोरी 23 मई 2016 को खेत की ओर जा रही थी। इसी दौरान गांव का जगनलाल उर्फ विनोद वहां आ गया। उसने किशोरी से दुष्कर्म किया। पीड़ित की मां ने आरोपित के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। इसका विचारण विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अनुपम कुमार की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से लगभग एक दर्जन गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने जगनलाल उर्फ विनोद को किशोरी के साथ दुष्कर्म और जान से माने की धमकी देने का दोषी पाया। न्यायालय ने उसे 14 साल की जेल व 47 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
युवती को अश्लील मैसेज भेजने वाले पकड़े गए
जासं, कौशांबी : कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती को दो युवक लगातार अश्लील मैसेज कर रहे थे। विरोध करने पर उल्टा सीधा बोलकर तंग करते थे। पीड़ित ने मामले की शिकायत मूरतगंज चौकी पुलिस से की। पुलिस ने सोमवार को दोनों को पकड़ लिया।
मूरतगंज चौकी क्षेत्र के दो युवक एक युवती को लगातार अश्लील मैसेज भेज रहे थे। इतना ही नहीं वे फोन कर के भी परेशान करते थे। इसकी शिकायत पुलिस से की गई। सोमवार को मूरतगंज चौकी प्रभारी शिव कुमार मिश्र ने सिपाही राज कुमार दुबे के सहयोग से दोनों युवकों को पकड़ लिया। इसकी जानकारी युवती को हुई तो वह अपनी मां के साथ चौकी पहुंची। वहां उसने दोनों युवकों को खरी खोटी सुनाई। हालांकि बाद में शिकायत वापस लेते हुए दोनों को दोबारा इस प्रकार की हरकत करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।