दहेज के लिए विवाहिता को पीटकर भगाया, शिकायत
सरायअकिल थाना क्षेत्र के इमलीगांव की विवाहिता को ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पीटकर घर से भगा दिया। मायके से थाने पहुंच पीड़िता ने आरोपित ससुरालियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
संसू, पुरखास : सरायअकिल थाना क्षेत्र के इमलीगांव की विवाहिता को ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पीटकर घर से भगा दिया। मायके से थाने पहुंच पीड़िता ने आरोपित ससुरालियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
पिपरी थाना क्षेत्र के नूरपुर हाजीपुर गांव निवासी आत्माराम ने अपनी बेटी रंजना देवी की शादी वर्ष 2013 में इमलीगांव निवासी राकेश कुमार के साथ हिदू रीति रिवाज से किया था। रंजना के मुताबिक शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति समेत अन्य ससुरालीजन दहेज में दो लाख रुपये की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे। इस दौरान उसे दो बच्चे एक बेटी व एक बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन ससुराल वालों की आदत में सुधार नहीं हुआ। सोमवार पति राकेश ने उसके चरित्र पर आरोप लगाते हुए मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। रोते बिलखते किसी तरह मायके पहुंच उसने आपबीती बताई। मंगलवार को थाने पहुंचकर उसने पति समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ प्रताड़ित किए जाने की तहरीर दी। थानाध्यक्ष विजय विक्रम सिंह का कहना है कि तहरीर मिली है जांच पड़ताल के बाद आरोपित ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज
संसू, पुरखास : सरायअकिल क्षेत्र के बिन्नई मोड़ के समीप दो अक्टूबर को दबंगों ने रंजिश में दंपती पर जानलेवा हमला किया था। स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में दंपती ने कोर्ट की शरण लिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सोमवार को तीन आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
पुरखास गांव निवासी साजिया पत्नी अकरम के अनुसार दो अक्टूबर की शाम वह पति के साथ रिश्तेदारी सैयदसरावां से वापस अपने गांव पुरखास लौट रही थी। जैसे ही वह बिरनेर मोड़ के समीप पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए बैठे पनारागोपालपुर गांव के अनूप कुमार जैन, सूरज व छोटू ने उन्हें रोक लिया और तीनों ने मिलकर जान से मारने की नियत से सरिया व डंडा से हमला बोल दिया। तीनों ने मारपीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। राहगीरों को आता देख सभी मौके से फरार हो गए। थाने पहुंच उसने आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर उसने 17 अक्टूबर को न्यायालय की शरण लिया। न्यायालय के आदेश पर सोमवार को तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।