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सगे भाइयों सहित पांच को उम्र कैद

कौशांबी : आठ साल पहले रिश्तेदारी में आए अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Mar 2018 11:11 PM (IST)Updated: Wed, 21 Mar 2018 11:11 PM (IST)
सगे भाइयों सहित पांच को उम्र कैद
सगे भाइयों सहित पांच को उम्र कैद

कौशांबी : आठ साल पहले रिश्तेदारी में आए अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई गुरुवार को अपर जनपद सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनुपम कुमार की अदालत में हुई। न्यायालय ने सभी पांचों आरोपितों को हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी पर 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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अभियोजन के अनुसार चरवा थाना क्षेत्र के सिरसी गांव निवासी हरीलाल पुत्र गुरऊ 13 अगस्त 2009 को अपनी रिश्तेदारी राजा का पुरवा गांव आया था। इसी दौरान रात को सोते समय लाठी डंडे से पिटाई के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शोरगुल सुनकार परिवार के लोगों शोर मचाया तो हमलावर फरार हो गए। रिश्ते के दामाद सतीश कुमार पुत्र छेदीलाल ने मामले की तहरीर पुलिस को देकर गांव के ही बिहारीलाल पुत्र राम दुलारे, महावीर पुत्र दुखीलाल, रविशंकर पुत्र रामलाल, मुन्नूलाल व उसके भाई चद्रर उर्फ रामचंद्र पुत्र मैकूलाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही मामले की विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता घनश्याम कुमार ने वादी समेत कुल दस गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया। गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। बचाव पक्ष व अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता तीरथ ¨सह के तर्कों को सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने पांचों आरोपितों को हत्या का दोषी पाया। सभी के खिलाफ सजा सुना दी। साथ ही कहा कि जुर्माना न अदा होने पर सभी को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट में उपस्थित कोर्ट मोहर्ररिर ने सभी अभियुक्तों का सजायाबी वारंट बनाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान के खिलाफ केस दर्ज

संसू, कसेंदा : पिपरी थाना क्षेत्र के बरेठी कमालपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर चली आ रही रंजिश में कोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है।

बरेठी कमालपुर निवासी नफीस अहमद का ग्राम प्रधान बसीर आलम से भूमि विवाद की रंजिश चली आ रही है। इसे लेकर माह भर पहले ग्राम प्रधान व उसके पक्ष के लोगों ने नफीस को मारपीट कर घायल कर दिया था। मामले की शिकायत नफीस ने थाना समेत पुलिस के आला अधिकारियों से भी की लेकिन केस नहीं दर्ज किया गया। इस पर पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया। प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पिपरी इंस्पेक्टर को ग्राम प्रधान के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट का आदेश मिलते ही इंस्पेक्टर ने बुधवार को ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।


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