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गुजारा भत्ता नहीं दिला पाने पर फतेहपुर डीएम तलब

जागरण संवाददाता, कौशांबी : विवाहिता को गुजारा भत्ता नहीं दिला पाने के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Jun 2018 11:50 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jun 2018 11:50 PM (IST)
गुजारा भत्ता नहीं दिला पाने पर फतेहपुर डीएम तलब
गुजारा भत्ता नहीं दिला पाने पर फतेहपुर डीएम तलब

जागरण संवाददाता, कौशांबी : विवाहिता को गुजारा भत्ता नहीं दिला पाने के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) ने डीएम फतेहपुर को अवमानना का दोषी मानते हुए तलब कर लिया है। कोर्ट ने 31 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की हिदायत दी है। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी डीएम व अन्य ने महिला को उसके पति से गुजारा भत्ता नहीं दिलवाया।

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मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के भवनी का पुरवा गांव निवासी सरिता देवी की शादी वर्ष 1999 में फतेहपुर में धाता थाने के सिहारी गांव निवासी अश्वनी कुमार सिंह से हुई थी। किसी बात को लेकर दंपती में अनबन हो गई। सरिता को अश्वनी ने घर से निकाल दिया। सुलह समझौते की कोशिश विफल हुई तो वर्ष 2007 में सरिता ने गुजारा भत्ता दिलाने के लिए न्यायालय में वादा दायर कर दिया। इसी साल यानि 2007 में अदालत ने अश्वनी को निर्देश दिया कि वह प्रति माह पत्नी सरिता को गुजारा भत्ते के रूप में 1300 रुपये का भुगतान करे। अश्वनी ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। सरिता ने दोबारा न्यायालय से गुजारा भत्ता दिलाने की गुहार लगाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) द्वितीय ने एसओ धाता, एसपी व डीएम फतेहपुर को अश्वनी की संपत्ति जब्त कर गुजारा भत्ता दिलाने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इस पर पीड़िता ने सभी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का वाद दायर कर दिया। सरिता के अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि न्यायालय ने डीएम फतेहपुर को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। इसलिए उनको 31 जुलाई को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने और कृत कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।


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