विनियमित क्षेत्र में बगैर अनुमति बने मकान
जासं, कौशांबी : जनपद का सृजन होने के बाद जिला मुख्यालय मंझनपुर समेत क्षेत्र के आधा दर्जन गांव को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां पर निर्माण कार्य शुरू करने के पहले नक्शा बनवाकर डीएम से अनुमति लेना अनिवार्य है लेकिन राजस्व कर्मियों के सांठगाठ कर विनियमित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कराया जा रहा है। इससे शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है।
जासं, कौशांबी : जनपद का सृजन होने के बाद जिला मुख्यालय मंझनपुर समेत क्षेत्र के आधा दर्जन गांव को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां पर निर्माण कार्य शुरू करने के पहले नक्शा बनवाकर डीएम से अनुमति लेना अनिवार्य है लेकिन राजस्व कर्मियों के सांठगाठ कर विनियमित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कराया जा रहा है। इससे शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है।
जिला मुख्यालय मंझनपुर, पाता, बबुरा, ओसा, गौसपुर टिकरी, टेंवा, समदा, कोर्रो आदि स्थानों को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि इन स्थानों पर मकान बनाने से पूर्व नक्शा बनवाकर अनुमति ले। यदि कोई व्यक्ति बगैर अनुमति के मकान का निर्माण करवाते हैं तो एसडीएम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके बाद भी दर्जनों लोग बगैर अनुमति से मकान का निर्माण करा रहे हैं। इन दिनों सिराथू रोड एआरटीओ कार्यालय के पास, ओसा व समदा में बगैर अनुमति के मकान बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में मंझनपुर एसडीएम सतीश चंद्र का कहना है कि विनियमित क्षेत्र में बगैर नक्शे परमिशन के मकान बन रहे हैं तो मामले की जांच नायब तहसीलदार से कराई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही भी होगी।