Move to Jagran APP

खाद्य सामग्री की कालाबाजारी करने पर लगेगा रासुका

कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में कुछ घंटे ही खाद्य सामग्री की

By JagranEdited By: Published: Wed, 01 Apr 2020 10:27 PM (IST)Updated: Thu, 02 Apr 2020 06:11 AM (IST)
खाद्य सामग्री की कालाबाजारी करने पर लगेगा रासुका
खाद्य सामग्री की कालाबाजारी करने पर लगेगा रासुका

कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में कुछ घंटे ही खाद्य सामग्री की दुकानें खुलती हैं। जनपद के कुछ दुकानदार निर्धारित रेट से अधिक दाम पर सामग्री की बिक्री कर रहे है। मुनाफाखोरी की शिकायत भी प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अधिकारी से की गई थी, जिसे गंभीरता से लेने के बाद डीएम ने मातहतों को निर्देश दिया है कि कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर जांच कराकर कार्रवाई की जाए।

loksabha election banner

खाद्य सामग्री की कालाबजारी न हो। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने खाद्य वस्तुओं के थोक व फुटकर मूल्य निर्धारित कर दिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सभी एसडीएम, सेक्टर मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्देश का कड़ाई से पालन कराया जाए। यदि कोई निर्धारित रेट से महंगा सामान बेचने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जाए। सभी दुकानों पर रेट लिस्ट का बोर्ड भी लगाने के निर्देश अफसरों ने दिया है। जो दुकानदार लिस्ट नहीं लगाए हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.