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गलत फीडिग से 500 शिक्षक आए आयकर के दायरे में

जासं कौशांबी बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखा कार्यालय ने शिक्षकों के अग्रिम आयकर (टीडीएस) की गलत फीडिग कर दी। इसका परिणाम रहा कि करीब 500 शिक्षक कर चोरी के दायरे में आ गए। अब वह परेशान है कि 31 जुलाई तक उनके फीडिग सही नहीं हुई तो आयकर रिटर्न भरते ही उनको नोटिस मिल सकता है। इस पर उनके ऊपर आयकर विभाग जुर्माना भी लगा सकता है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Jul 2019 11:46 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jul 2019 11:46 PM (IST)
गलत फीडिग से 500 शिक्षक आए आयकर के दायरे में
गलत फीडिग से 500 शिक्षक आए आयकर के दायरे में

जासं, कौशांबी : बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखा कार्यालय ने शिक्षकों के अग्रिम आयकर (टीडीएस) की गलत फीडिग कर दी। इसका परिणाम रहा कि करीब 500 शिक्षक कर चोरी के दायरे में आ गए। अब वह परेशान है कि 31 जुलाई तक उनके फीडिग सही नहीं हुई तो आयकर रिटर्न भरते ही उनको नोटिस मिल सकता है। इस पर उनके ऊपर आयकर विभाग जुर्माना भी लगा सकता है।

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बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 3800 शिक्षक हैं। इन शिक्षकों को प्रतिमाह लेखा कार्यालय से ही वेतन मिलता है। वेतन के साथ ही उनके वेतन से टीडीएस की कटौती होती है। शिक्षकों के वेतन से होने वाली इस कटौती का हर तीन माह में उनके पैन एकाउंट में अपडेट करना होता है। लेखा विभाग ने टैक्स को अपडेट करने में लापरवाही कर दी। इसका परिणाम रहा कि किसी शिक्षक का टैक्स कम कटा और पैन (26एस फार्म) में अधिक दिखा रहा है। किसी का अधिक टैक्स है तो वह कम दिखा रहा है। इन कमियों की जानकारी के बाद शिक्षक परेशान है। वह लगातार विभागीय कार्यालय से संपर्क कर रहे हैं। शिक्षकों को भय है कि यदि उन्होंने अपना रिटर्न भरा तो पैन व वास्तविक रिटर्न में अंतर रहेगा। ऐसे में आयकर विभाग नोटिस जारी कर जुर्माना लगा सकता है। पूरे जिले के करीब 500 शिक्षक विभागीय कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। लेखाधिकारी के नहीं हैं हस्ताक्षर

पीएसपीएसए के जिला संयोजक ओम दत्त त्रिपाठी ने बताया कि लेखा विभाग कोई न कोई गड़बड़ी हर साल कर देता है। पूर्व में भी कई शिक्षकों को नोटिस आई थी, बाद में शिक्षकों को सही कराने के लिए महीनों परेशान होना पड़ा। यह विभाग की लापरवाही है। दोषी कर्मचारी को दंडित किया जाना चाहिए। विभाग से इस बार शिक्षकों को जो फार्म 16 दिया गया है। उस पर लेखाधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है जिससे फार्म 16 अवैध हैं। इसके आधार पर दावा भी नहीं किया जा सकता।

शिक्षकों ने फरवरी में अनुमानित टैक्स की कटौती करते हुए आवेदन किया था। जबकि 26एएस फार्म को भरने के दौरान उनके टीडीएस में अंतर आ गया। इससे इस प्रकार की समस्या आई है, जिसे सही कर दिया गया।

- देव कुमार यादव, वित्त एवं लेखा अधिकारी, कौशांबी। टीडीएस सही न फीड करने व शिक्षक रिटर्न फाइल करते हैं तो मिस मैच होगा। कटा टीडीएस के अंतर पर उनके पर टैक्स की डिमांड आ जाएगी। 31 जुलाई तक रिटर्न न दाखिल करने पर पांच हजार का जुर्माना लग सकता है।

- राजेश कुमार मिश्र, आयकर अधिवक्ता।


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