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पशु चारे के रूप में करें पराली का उपयोग

बुधवार को कासगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत रहमतपुर माफी में फसल

By JagranEdited By: Published: Thu, 08 Oct 2020 04:52 AM (IST)Updated: Thu, 08 Oct 2020 05:07 AM (IST)
पशु चारे के रूप में करें पराली का उपयोग
पशु चारे के रूप में करें पराली का उपयोग

कासगंज, जागरण संवाददाता: बुधवार को कासगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत रहमतपुर माफी में फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित बैठक कर किसानों को जागरूक किया गया। पराली को खेत में न जलाने की सलाह दी गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि पराली खेत में जलाई तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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सीडीओ तेज प्रताप मिश्र ने कहा कि किसान अपने खेतों में फसल अवशेष एवं पराली न जलाएं। पराली जलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पराली को खेत में सड़ाकर खाद बना लें या पशुओं के चारे के रुप में प्रयोग करें। सीडीओ ने कहा कि पराली जलाने पर दो एकड़ से कम भूमि पर 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ भूमि होने पर पांच हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से 15 हजार रुपये प्रति घटना की दर से वसूली की जाएगी। यदि कोई बार बार पराली जलाता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सीडीओ ने किसानों को सरसों बीज के मिनी किटों का निशुल्क वितरण किया गया। पीडी डीआरडीए रामायण सिंह, जिला कृषि अधिकारी सुमित चौहान सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।


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