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निजी भवन पर प्रचार सामग्री के लिए लेनी होगी अनुमति

कासगंज, जागरण संवाददाता। आचार संहिता का उल्लंघन प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ेगा। जिलाधिकारी

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 Mar 2019 11:11 PM (IST)Updated: Sun, 31 Mar 2019 06:21 AM (IST)
निजी भवन पर प्रचार सामग्री के लिए लेनी होगी अनुमति
निजी भवन पर प्रचार सामग्री के लिए लेनी होगी अनुमति

कासगंज, जागरण संवाददाता। आचार संहिता का उल्लंघन प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ेगा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह आचार संहिता का पालन करने और चुनाव प्रचार के दौरान जनता की सुविधाओं का ध्यान रखने के आदेश दिए। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह कहा है कि आचार संहिता और धारा 144 का पालन करना अनिवार्य है। प्रत्याशी और राजनैतिक दल जनसभा, जुलूस व रोड शो के समय जनसुविधाओं का ध्यान रखें। सरकारी, सार्वजनिक भवनों, भूमि, परिसर, सड़क, पटरी, खंभों के साथ धाíमक स्थलों पर पोस्टर, झंडे, पेंटिग आदि प्रचार सामग्री नहीं लगाएं। निजी भवन पर भी झंडा, बैनर या प्रचार सामग्री के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। रैली, जनसभा एवं जुलूस के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। झूठी अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आचार संहिता के पालन के लिए मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व में हर विधानसभा में फ्लाइंग स्कवॉयड की टीम गठित होगी। मजिस्ट्रेट के साथ उपनिरीक्षक एवं हैड कांस्टेबल व आरक्षी तैनात किए गए हैं।

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