पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद, लगाया जुर्माना
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : पति की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर महिला को उम्रकैद की सजा स
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : पति की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट ने महिला पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
घाटमपुर थाना क्षेत्र के नवेड़ी तिराहा पर रहने वाले सरैया गांव के मूल निवासी प्रदीप की 7 अप्रैल 2017 को मामूली विवाद के बाद पत्नी पूजा ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी। प्रदीप के भाई शिव कुमार ने पूजा के खिलाफ घाटमपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के दो दिन बाद पुलिस ने उसे जेल भेजकर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम अचल सचदेवा की कोर्ट में चल रही थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि मामले में प्रत्यक्ष दर्शी रही प्रदीप की नाबालिग पुत्री जागृति के बयान के आधार पर बुधवार को कोर्ट ने पूजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूजा को जिला जेल भेज दिया गया।