डिजिटल माध्यम से पीड़ितों को मिलेगी कानूनी सहायता
जागरण संवाददाता कानपुर देहात डिजिटल संसाधनों का प्रयोग कर कानूनी सहायता ली जा सकती
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : डिजिटल संसाधनों का प्रयोग कर कानूनी सहायता ली जा सकती है। इसके साथ ही बिना न्यायालय आए हुए भी तारीख का पता भी लगाया जा सकता है, लेकिन जागरुकता के अभाव में लोग इनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यह बातें शुक्रवार को विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव साक्षी गर्ग ने लोगों को जागरूक करते हुए कहीं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बारा गांव स्थित जन सेवा केंद्र में जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया था। प्राधिकरण की सचिव साक्षी गर्ग ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब व बेसहारा लोगों को कानूनी मदद उपलब्ध कराने के सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जागरुकता के अभाव में लोग इनका उपयोग नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से लोग कानूनी सहायता ले सकते हैं, जबकि बिना न्यायालय पहुंचे तारीख की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं। जनसेवा केंद्र के जिला समन्वयक मुकेश सिंह व जनसेवा केंद्र संचालक रोशन रजा ने डिजिटल सेवाओं के प्रयोग करने के बारे में लोगों को जागरूक किया।