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गैर इरादतन हत्या में चाचा-भतीजे को तीन साल की सजा

बरौर क्षेत्र में आठ वर्ष पूर्व चाचा को

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Aug 2022 08:18 PM (IST)Updated: Thu, 25 Aug 2022 08:18 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या में चाचा-भतीजे को तीन साल की सजा
गैर इरादतन हत्या में चाचा-भतीजे को तीन साल की सजा

गैर इरादतन हत्या में चाचा-भतीजे को तीन साल की सजा

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जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : बरौर क्षेत्र में आठ वर्ष पूर्व चाचा को आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर भतीजे ने मारपीट कर दी थी। इससे चाचा की मौत हो गई थी। शव को फेंकने में मृतक के भाई ने मदद की थी। मामले में गांव के चौकीदार ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम में चल रही थी। न्यायालय ने आरोपित भतीजे व चाचा को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि कस्बा बरौर के रहने वाले चौकीदार जगराम ने थाना बरौर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि 17 मार्च 2014 को होली में वहीं के रहने वाले अंकित उर्फ पुत्तू ने चाचा को स्वजन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद मारपीट कर दी थी, जिससे चाचा दीवार से टकराकर बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपित भतीजे व उसके दूसरे चाचा रामदयाल ने शव को नदीं में फेंक दिया। पुलिस ने विवेचना के दौरान नदी से शव बरामद किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम रवि यादव की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।


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