गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो वर्ष का कारावास
गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला
गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो वर्ष का कारावास
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम बाकर शमीम रिजवी ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
मंगलपुर क्षेत्र के प्रयागपुर गांव निवासी संजय कुमार सिंह के खिलाफ पुलिस ने 2010 में दुष्कर्म व हत्या के आपराधिक मामलों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने विवेचना बाद आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। नियत तिथि पर गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।