कया शोरगुल तो बच्चे पुलिस बुला लेंगे, तेज आवाज से परेशान होने पर बोर्ड परीक्षार्थी करें 112 डायल
कया शोरगुल तो बचे पुलिस बुला लेंगे तेज आवाज से परेशान होने पर बोर्ड परीक्षार्थी करें 112 डायल
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : अगर आपने तेज आवाज में साउंड बजाया या फिर शोरगुल किया तो हवालात जाने की नौबत आ सकती है। यूपी बोर्ड परीक्षा में छात्र-छात्राएं सुकून से पढ़ सके इसके लिए पुलिस मुस्तैद है। शोर गुल से परेशान होने पर 112 नंबर डायल कर शिकायत किया जा सकता है जिसके बाद पुलिस मदद को हाजिर हो जाएगी। मंगलवार को परीक्षा के बाद छुट्टी के समय पुलिस ने परीक्षा केंद्रों पर जाकर प्रचार प्रसार किया कि कोई तेज आवाज में गाना बजाए या शोर करे तो वह पुलिस सहायता ले सकते है।
शादी पार्टियों में या फिर मोहल्ले में तेज आवाज में लोग साउंड बजाते है। इसके साथ ही कई बार शोरगुल भी होता है इससे बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं को पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। चाह कर भी वह शादियों या पार्टी में बज रहे साउंड को बंद नहीं करा पाते, लेकिन अब उन्हें इसकी चिता नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों की मदद को पुलिस साथ होगी। मंगलवार को परीक्षा के छूटने पर पीआरवी के सिपाहियों ने छात्र छात्राओं के बीच पोस्टर दिखाकर प्रचार प्रसार किया कि किसी तेज आवाज या साउंड से पढ़ने में समस्या आए तो बेहिचक 112 नंबर डायल करें पुलिस समस्या का समाधान करेगी। अकबरपुर कस्बे के अहिल्याबाई होल्कर इंटर कॉलेज में पीआरवी 4126 के कांस्टेबल मुईद खां, देवेंद्र कुमार ने परीक्षार्थियों को कहा कि पुलिस आपके साथ है, जिससे आप अच्छे से पढ़ सके और परीक्षा की तैयारी कर सके। शासन की मंशा है कि आप लोग को कोई परेशानी न हो। परीक्षार्थियों ने इसके लिए पुलिस को धन्यवाद दिया।
------
पांच वर्ष कारावास या एक लाख का हो सकता जुर्माना
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के उल्लंघन करने पर पांच वर्ष तक का कारावास या फिर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर कोई ऐसा काम न करें कि बच्चों को पढ़ने में समस्या हो।