किशोरी से छेड़छाड़ मामले में दोषी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
- सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव में जून 2015 में हुई थी घटना
किशोरी से छेड़छाड़ मामले में दोषी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : सजेती क्षेत्र के एक गांव में करीब सात वर्ष पूर्व पड़ोसी युवक ने घर के बाहर खेल रही किशोरी से छेड़छाड़ कर दी थी। मामले में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार वर्मा विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व सहयोगी महिला को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
सजेती क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि जून 2015 में वह पत्नी के साथ बहन के यहां गया था। घर पर उसकी पुत्री अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर पड़ोसी युवक रितेश ने छेड़छाड़ कर दी। बेटी के चिल्लाने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। घर पहुंचने पर बेटी ने घटना के बारे में बताया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। नियत तिथि पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन के मध्य जोरदार बहस हुई। बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने की मांग की, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार मिश्रा, राम रक्षित शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने दोषी रितेश को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं आरोपित का सहयोग करने वाली दोषी गुड्डी को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।