दहेज हत्या में पति व ससुर को दस साल की कैद
जागरण संवाददाता,कानपुर देहात: सट्टी थाना क्षेत्र के नौबादपुर गांव में वर्ष 2013 में दहेज के लि
जागरण संवाददाता,कानपुर देहात: सट्टी थाना क्षेत्र के नौबादपुर गांव में वर्ष 2013 में दहेज के लिए हुई महिला की हत्या के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट- 2 में सुनवाई के बाद सोमवार को पति सास-ससुर को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई। इस मामले में दोनों आरोपितों पर सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा भी दी गई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपितों को 6-6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भी काटनी होगी।
सट्टी थाना क्षेत्र के नौबादपुर निवासी प्रदीप कुमार की पत्नी वंदना की 2 फरवरी 2013 को संदिग्ध हालात में आग से जल कर मौत हो गई थी। मामले में उसकी मां गुड्डी देवी पत्नी राजेंद्र ¨सह निवासी अमिलिहा थाना मूसानगर ने दामाद प्रदीप के अलावा उसके पिता प्रताप ¨सह के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे फास्ट ट्रैक रणजीत ¨सह की कोर्ट संख्या- 2 में चल रही थी। सोमवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने पति व ससुर को दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता उदयवीर ¨सह व अवध विहारी यादव ने बताया कि मामले में दोनों आरोपितों को सात-सात हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।उन्होने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर दोनों को 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी होगी।