कानपुर देहात में गैर-इरादतन हत्या में दोषी श्रीकृष्ण को 7 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
कानपुर देहात के अकबरपुर में किसान नरेश की हत्या के मामले में कोर्ट ने श्रीकृष्ण को सात साल की सजा सुनाई है। श्रीकृष्ण ने नरेश को उधार दिए पैसे मांगने पर पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है, जिसकी आधी राशि मृतक के बेटे को मिलेगी। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अकबरपुर के स्वरूपपुर में किसान की मौत मामले में अभियुक्त को एडीजे कोर्ट संख्या छह ने सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला गैरइरादतन का था और सुनवाई चल रही थी।
एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि अकबरपुर थाने के स्वरूपपुर गांव के किसान नरेश ने वहीं के श्रीकृष्ण को काम के चलते दो हजार उधार दिए थे। तकादा करने पर वह टरका रहा था, छह अक्टूबर 2021 को इसी बात को लेकर श्रीकृष्ण ने नरेश को जमकर पीट दिया था। अस्पताल में 10 अक्टूबर को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
दिवंगत के चाचा रामप्रसाद ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा अकबरपुर थाने में कराया था। सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे कोर्ट संख्या छह में चल रही थी।
गवाह व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने श्रीकृष्ण को गैर इरादतन हत्या के मामले में सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं मारपीट समेत अन्य अलग धारा में कुल 54 हजार का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना की आधी राशि दिवंगत के बेटे किस्मत को देनी होगी। इसे न चुकाने पर 28 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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