दहेज हत्या में आरोपित पति को सात साल की कैद
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात: सजेती थाना क्षेत्र के कैंथा गांव में वर्ष 2011 में दहेज के लिए
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात: सजेती थाना क्षेत्र के कैंथा गांव में वर्ष 2011 में दहेज के लिए हुई महिला की हत्या के मामले में एडीजे प्रथम की कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंगलवार को मृतका के पति को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई। इस मामले में आरोपित पर सात हजार रुपये जुर्माने की सजा भी दी गई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपित को एक माह की अतिरिक्त कैद की सजा भी काटनी होगी।
कैंथा सजेती कानपुर नगर निवासी राजू कुरील की पत्नी जूली की 5 जुलाई 2011 को संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मामले में उसके पिता देशराज निवासी कल्यानपुर कानपुर ने आरोपित राजू कुरील के अलावा उसके जेठ नरेश, सुरेश, देवर संजय सास व जेठानियों के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने आरोपित पति राजू कुरील को जेल भेजने के साथ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मौजूदा समय में इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित पति राजू को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता विशंभर ¨सह ने बताया कि मामले में आरोपित राजू पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर उसको एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी होगी। उन्होने बताया कि इस मामले में सिर्फ आरोपित पति के खिलाफ ही सुनवाई हो रही थी।