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आत्महत्या दुष्प्रेरण में अभियुक्त को चार साल का कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात बिल्हौर थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव में लिविग रिलेशनशिप म

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 06:44 PM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 06:44 PM (IST)
आत्महत्या दुष्प्रेरण में अभियुक्त को चार साल का कारावास
आत्महत्या दुष्प्रेरण में अभियुक्त को चार साल का कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : बिल्हौर थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव

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में लिविग रिलेशनशिप में रह रही महिला ने वर्ष 2015 में प्रताड़ना से

त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम सुनील कुमार यादव की कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए चार साल दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

कन्नौज के खुर्रमपुर निवासी शारदा देवी ने तहरीर में बताया था कि बेटी संध्या उर्फ विद्या देवी के पति की मौत के बाद होने पर मायके में रहती थी। गांव में बिल्हौर के मदारपुर निवासी राजेश कटियार बेटी को गांव ले गया, जहां वह लिविग रिलेशनशिप में रहते थे। कुछ दिन बाद ही उन्होंने बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वहीं मई 2015 में प्रताड़ना से त्रस्त होकर उसने आत्महत्या कर ली। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम में चल रही थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए चार साल दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास काटना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डा. विजय सिंह ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए चार साल दो माह की सजा सुनाई है।


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