अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में प्रधानाध्यापक पर चलेगा केस
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात: दो दशक पूर्व अल्पसंख्यक छात्रवृति में हुए घोटाले में आरोप ि
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात: दो दशक पूर्व अल्पसंख्यक छात्रवृति में हुए घोटाले में आरोप सिद्ध होने पर बीएसए से तत्कालीन प्रधानाध्यापक के खिलाफ अभियोजन दायर करने की अनुमति प्रदान कर दी।
गरीब बच्चों के हक पर डाका डालने वाले प्रधानाध्यापक के खिलाफ करीब दो दशक बाद विजिलेंस टीम ने जिन्न बाहर निकाला है। मामला घाटमपुर की प्राथमिक पाठशाला का है। यहां 1989 से 1996 तक तैनात रहे प्रधानाध्यापक कन्हैयालाल दीक्षित निवासी करियां थाना सजेती घाटमपुर पर विद्यालय के छात्रों की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप था। आरोपित के शिक्षक राजनीति में सक्रिय रहने से उस समय मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2003 में छात्रवृत्ति गबन की शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान कानपुर ने मामले की नए सिरे से जांच शुरू की। सूत्रों के अनुसार लंबी जांच में अब विजिलेंस टीम ने घोटाले की पुष्टि कर तत्कालीन प्रधानाध्यापक कन्हैयालाल के खिलाफ तथ्य जुटाए हैं। इसी मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान ने 8 मार्च को बीएसए कानपुर देहात को पत्र भेज कर अभियोजन दायर करने की अनुमति मांगी थी। बुधवार को बीएसए पवन कुमार ने एसपी सतर्कता अधिष्ठान कानपुर नगर को पत्र भेज कर बताया कि कन्हैयालाल सेवानिवृत्त हैं और इनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति प्रदान की जाती है। बीएसए पवन कुमार ने बताया कि मामला उस समय का है जब घाटमपुर कानपुर देहात का हिस्सा हुआ करता था। पूरे प्रकरण की उन्हें भी जानकारी नहीं है। विजिलेंस विभाग से आए पत्र के आधार पर अभियोजन की अनुमति देने के साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को भी अवगत करा दिया गया है।