चर्म व्यवसायी और उनके परिवार की महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने वाली युवती को मिली जमानत
दूसरी युवती की जमानत सात नवंबर को सुनवाईबंगलुरू से गिरफ्तारी कर लायी गई थीं युवतियांमिर्जा इंटरनेशनल के प्रबंधक ने 14 जून 2020 को आइटी एक्ट की धारा 67ए के तहत ग्वालटोली थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। निदेशकों के अलग-अलग सात मोबाइल नंबरों पर लगातार अश्लील मैसेस आ रहे हैं
कानपुर, जेएनएन। चर्म व्यवसायी और उनके परिवार की महिलाओं को वाट्सअप पर अश्लील मैसेज भेजने के मामले में बंद एक युवती की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह स्वीकार कर ली। युवती को 50-50 हजार के दो बंधपत्रों पर रिहा करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। दूसरी युवती की जमानत सात नवंबर को होगी।
मिर्जा इंटरनेशनल के प्रबंधक ने 14 जून 2020 को आइटी एक्ट की धारा 67ए के तहत ग्वालटोली थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि कंपनी के निदेशकों के अलग-अलग सात मोबाइल नंबरों पर लगातार अश्लील मैसेस आ रहे हैं। कंपनी के निदेशक व परिवार की महिलाओं के फोटो फोटोशॉप से एडिट कर अश्लील तस्वीरें लगातार वाट्सअप पर भेजी जा रही हैं। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस बंगलुरू जेल में बंद युवती मोनाजा रेफाई और उम्मेहानी उर्फ नाजिया को बी वारंट पर 23 अक्टूबर को कानपुर लायी थी। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने युवतियों के अपराध को गैर जमानतीय और समाज विरूद्ध बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था, जिसके बाद दोनों युवतियों की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दी गई थी। सोमवार को मोनाजा रेफाई की जमानत पर बहस हुई थी।
एडीजीसी शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि मोनाजा को सशर्त जमानत दी गई है। जमानत का एक बंधपत्र परिवार से लिया जाएगा। दूसरी युवती उम्मेहानी उर्फ नाजिया की जमानत पर बहस के लिए अभियोजन को सात नवंबर तक का समय दिया गया है। अधिवक्ताओं के मुताबिक अश्लील मैसेज वाट्सअप पर भेजने के ही एक दूसरे मामले में दोनों युवतियां बंगलुरू की जेल में बंद थीं।