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Vikas Dubey News: साक्ष्य के अभाव में विकास दुबे की नौकरानी की जमानत अर्जी खारिज

बचाव पक्ष की ओर से जमानत के लिए दस्यु प्रभावित न्यायालय में दिया गया था प्रार्थना पत्र। साक्ष्यों के अभाव में विशेष न्यायाधीश ने जमानत अर्जी को किया खारिज। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई गई अभियुक्ता नामजद अभियुक्त नहीं है।

By ShaswatgEdited By: Published: Mon, 02 Nov 2020 06:21 PM (IST)Updated: Mon, 02 Nov 2020 06:21 PM (IST)
Vikas Dubey News: साक्ष्य के अभाव में विकास दुबे की नौकरानी की जमानत अर्जी खारिज
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत मिश्र ने बताया न्यायालय ने आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

 कानपुर देहात, जेएनएन। बिकरू कांड में जेल में बंद विकास दुबे की नौकरानी रेखा अग्निहोत्री की जमानत को लेकर बचाव पक्ष की ओर से दस्यु प्रभावित कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जमानत अर्जी को लेकर सोमवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई दलील व बचाव पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों के अभाव में विशेष न्यायाधीश ने आरोपित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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सोमवार को हुई सुनवाई

 बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित की जमानत को लेकर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया था, जिसकी सुनवाई सोमवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष की ओर से जोरदार बहस हुई। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई गई अभियुक्ता नामजद अभियुक्त नहीं है। उसका पति दयाशंकर गांव में राशन की दुकान चलाता था, जिसका संचालन विकास दुबे के द्वारा किया जाता था। भय के कारण वह व पति उसका विरोध नहीं कर सके। पुलिस ने आवेश में आकर इन्हें अभियुक्त बनाया है। अभियुक्ता के जेल में रहने से उसके दो छोटी बच्चियों की परवरिश नहीं हो पा रही है। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्ता के पति दयाशंकर को विकास दुबे का दाहिना हाथ बताते हुए रेखा सहित अन्य महिलाओं को घटना वाली रात विकास गैंग की मदद करने के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही अभियुक्ता सहित अन्य महिलाओं द्वारा दबिश वाली रात में छत से पुलिस की स्थिति बताने के गवाहों के बयान भी न्यायालय में प्रस्तुत कियए गए। 

इसलिए खारिज हुई याचिका 

अभियोजन पक्ष की ओर से पेश गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश रामकिशोर ने मामले की गंभीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त न पाते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत मिश्र ने बताया न्यायालय ने आरोपित रेखा अग्निहोत्री के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।


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