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Bikru Case: निलंबित दारोगा की तीसरी जमानत याचिका भी खारिज, विशेष कोर्ट में है मामले की सुनवाई

चौबेपुर के बिकरू गांव में सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की हत्या में आरोपित दुर्दांत विकास दुबे को सूचनाएं देने के मामले में निलंबित दारोगा केके शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था कोर्ट ने दो बार पहले भी जमानत याचिका खारिज की है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Tue, 20 Oct 2020 10:56 AM (IST)Updated: Tue, 20 Oct 2020 10:56 AM (IST)
Bikru Case: निलंबित दारोगा की तीसरी जमानत याचिका भी खारिज, विशेष कोर्ट में है मामले की सुनवाई
बिकरू कांड में आरोपित निलंबित दारोगा केके शर्मा।

कानपुर, जेएनएन। बिकरू कांड में जेल में बंद निलंबित दारोगा केके शर्मा की जमानत याचिका को कानपुर देहात की विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट ने फिर खारिज कर दी है। बचाव पक्ष की ओर से इससे पहले भी दो बार जमानत के लिए याचिका दाखिल की जा चुकी है।

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चौबेपुर थाने में तैनात रहे दारोगा केके शर्मा पर दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को सूचनाएं पहुंचाने का आरोप लगा था। बिकरू कांड में उसकी संलिप्तता मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने निलंबित दारोगा केके शर्मा की जमानत के लिए तीसरी बार प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में पेश किया था, जिसकी सुनवाई के लिए न्यायालय ने 19 अक्टूबर की तिथि नियत की थी।

सोमवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा के बीच जमानत के बिंदुओं को लेकर जोरदार बहस हुई। अभियोजन पक्ष ने जमानत को लेकर तमाम दलीलें दीं, लेकिन विशेष न्यायाधीश राम किशोर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित दारोगा की जमानत याचिका खारिज कर दी।

विस्फोटक अधिनियम, हत्या व डकैती की बढ़ी धाराएं

केके शर्मा की जमानत को लेकर बचाव पक्ष की ओर से इससे पहले भी दो बार जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए। इस पर 18 अगस्त व उसके बाद हुई सुनवाई में दूसरी जमानत याचिका खारिज हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा ने बताया कि न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के बाद विस्फोटक अधिनियम, हत्या-डकैती समेत अन्य धाराएं बढ़ाई गई हैं।


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