Kanpur: कानपुर देहात के सेल्हूपुर सामूहिक हत्याकांड में 44 वर्ष बाद आया फैसला, पांच को आजीवन कारावास
कानपुर देहात के सेल्हूपुर गांव में 44 वर्ष पूर्व हुए सामूहिक हत्याकांड मामले में कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि पुरानी रंजिश में अभियुक्तों ने मासूम सहित चार लोगों को मौत के घाट उतार दियाा था।
कानपुर देहात, जेएनएन। देवराहट के सेल्हूपुर गांव में करीब 44 वर्ष पूर्व हुए सामूहिक हत्याकांड मामले में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 29 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
सेल्हूपुर गांव निवासी रमेश चंद्र ने वर्ष 1979 में साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में मासूम सहित चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मामले के वादी अयोध्या प्रसाद ने रमेश चंद्र सहित 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना कर सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए थे। आरोपित पक्ष के 1982 में हाईकोर्ट से मामले में स्थगनादेश लेने से मामले की सुनवाई लंबित हो गई। इस दौरान मामले के 14 आरोपितों की मौत हो चुकी है। वहीं मामले में एक आरोपित अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी पत्रावली कोर्ट ने अलग कर दी है।
शेष आरोपितों की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि यादव की कोर्ट में चल रही है। मामले में पूर्व में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो जाने पर कोर्ट ने बचाव पक्ष को मामले में लिखित बहस दाखिल करने के लिए कहा था, जिस पर पिछली तिथि पर मामले के पांच आरोपितों की ओर से बचाव पक्ष ने लिखित बहस दाखिल की थी।
एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने बताया कि मामले में अभियुक्त विजय बहादुर, बटोले, धनीराम, विजय नारायण व प्रेमचंद्र को न्यायालय से दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 29-29 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।