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Coronavirus Kanpur Lockdown : जानिए, क्या होता है कोरोना हॉटस्पॉट और लॉकडाउन से क्या है भिन्नता

कानपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 13 कोरोना हॉटस्पॉट चिह्नत किए हैं।

By AbhishekEdited By: Published: Thu, 09 Apr 2020 12:49 PM (IST)Updated: Fri, 10 Apr 2020 09:58 AM (IST)
Coronavirus Kanpur Lockdown : जानिए, क्या होता है कोरोना हॉटस्पॉट और लॉकडाउन से क्या है भिन्नता
Coronavirus Kanpur Lockdown : जानिए, क्या होता है कोरोना हॉटस्पॉट और लॉकडाउन से क्या है भिन्नता

कानपुर, जेएनएन। कोराेना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 15 जिलों में कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करके प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चत कराने का आदेश दिया है। हालांकि शहरों में लॉकडाउन चल रहा है लेकिन शहराें के चिह्नत स्थानों को हाॅटस्पाट घोषित करके संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 13 हॉटस्पाट चिह्नत हैं, जहां पर आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है।

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हॉटस्पॉट का मतलब ऐसा इलाका जहां पर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिला या फिर अन्य लोगों में संक्रमण के फैलने की आशंका हो। संक्रमित व्यक्तियों की कांटेक्ट (संपर्क), स्टे (ठहराव) और ट्रैवल (आवागमन) हिस्ट्री के हिसाब से इन क्षेत्रों का चयन किया गया है।

संपूर्ण लॉकडाउन और लॉकडाउन में अंतर

  • सामान्य लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं की दुकानें, दूध, सब्जी व फल मंडी खुली रहती हैं। शारीरिक दूरी बनाते हुए यहां से हम वस्तुएं खरीद सकते हैं। अगर शारीरिक दूरी का पालन नहीं होता है तो जिला प्रशासन होम डिलीवरी का विकल्प भी अपना सकता है। आवाजाही पर नियंत्रण होता है, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं।
  • संपूर्ण लॉकडाउन में पूरी तरह से इलाके को सील कर दिया जाता है। न कोई इलाके में प्रवेश कर सकता है और न बाहर निकल सकता है। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति की जिम्मेदारी जिला प्रशासन निभाता है। बैंक, सरकारी कार्यालय, पेट्रोल पंप व अन्य सभी ऐसे प्रतिष्ठान जो सामान्य लॉकडाउन में खुले रहते हैं वह संपूर्ण लॉकडाउन में बंद रहेंगे। पास आधारित आवाजाही भी न्यूनतम रहेगी।

हॉटस्पाट में लागू नियम

  • आपात स्थितियों में यूपी-112 और अन्य हेल्पलाइन नंबरों से सहायता मांगी जा सकती है।
  • गंभीर रूप से बीमार लोगों को प्रशासन चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराएगा। मरीजों को सरकारी एंबुलेंस से ही ले जाया जा सकेगा।
  • किसी अन्य सेवाओं जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर आदि के लिए भी हेल्पलाइन नंबरों का प्रयोग कर सकते हैं।
  • बैंक-पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे
  • इन क्षेत्रों में स्थित बैंक, पेट्रोल पंप और अन्य सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। अभी तक यहां बैंक खुल रहे थे, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए बैंक बंद किए जाएंगे।
  • इन क्षेत्रों में नियमित सैनिटाइजेशन होगा।
  • बैरीकेडिंग कर प्रभावित स्थलों से एक किमी. क्षेत्र का दायरा सील किया जाएगा। प्रवेशमार्ग बैरियर लगाकर बंद किए जाएंगे।
  • क्षेत्र के हर व्यक्ति का मेडिकल होगा। सर्दी, जुकाम व बुखार से पीड़ित व्यक्ति का तत्काल कोरोना टेस्ट कराया जाएगा।
  • पूरे क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। सेक्टर स्कीम के तहत हर इलाके में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी निगरानी करेंगे।

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