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प्रदेश के 80 हजार से अधिक कोटेदारों को 50 लाख का बीमा लाभ देने की तैयारी कर रहा आपूिर्त विभाग

खाद्य एवं रसद आयुक्त ने कोटेदारों पल्लेदारों संविदा कíमयों और ट्रांसपोर्टर को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Thu, 30 Apr 2020 09:58 AM (IST)Updated: Thu, 30 Apr 2020 09:58 AM (IST)
प्रदेश के 80 हजार से अधिक कोटेदारों को 50 लाख का बीमा लाभ देने की तैयारी कर रहा आपूिर्त विभाग
प्रदेश के 80 हजार से अधिक कोटेदारों को 50 लाख का बीमा लाभ देने की तैयारी कर रहा आपूिर्त विभाग

कानपुर, [आलोक शर्मा]। लॉकडाउन की अवधि में राशन बांटने में लगे कोटेदार भी कोरोना योद्धा की तरह कोविड-19 बीमा सुरक्षा पाएंगे। इसका लाभ न केवल कानपुर के 1442 और प्रदेश के 80 हजार से अधिक कोटेदारों को मिलेगा, बल्कि विपदा की इस घड़ी में राशन आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगे संविदा कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर और पल्लेदारों की भी मिलेगा। खाद्य एवं रसद आयुक्त ने शासन को पत्र भेज दिया है।

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जब लॉकडाउन में पूरा देश घरों में है और शारीरिक दूरी के नियम का पालन घर में भी किया जा रहा है, तब ये कोटेदार कोरोना योद्धाओं की तरह ही अंत्योदय और बीपीएल समेत सभी राशन कार्ड धारकों को राशन बांटने में लगे हैं।

अप्रैल में ही प्रदेश में 80 हजार कोटेदारों ने साढ़े तीन करोड़ कार्ड धारकों को दो बार राशन बांटा। उनके साथ ट्रांसपोर्टर, संविदाकर्मी और पल्लेदार भी राशन आपूर्ति चेन में लगे हुए हैं। कोटेदार तो ई-पॉश मशीन से राशन वितरण करने के कारण सीधे संपर्क में आने के खतरे में हैं ही, उनका बीमा कवर भी नहीं है। खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान ने सभी कोटेदारों, पल्लेदारों, संविदा कíमयों और ट्रांसपोर्टर को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है।

सूत्रों के अनुसार इन सभी को कोविड-19 बीमा सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने के दशा में उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। बता दें, अभी आवश्यक सेवा में शामिल होने के बाद भी 11 अप्रैल 2020 को जारी शासनादेश में आपूर्ति विभाग से जुड़े लोग कोविड-19 बीमा सुरक्षा से बाहर हैं।

-राशन वितरण जरूरी सेवाओं में शामिल है। राशन वितरण के दौरान कोटेदार अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं। ऐसे में आपूíत विभाग और उनसे जुड़े लोगों को बीमा कवर में शामिल किए जाने के लिए खाद्य आयुक्त ने पत्र भेजा है। हालांकि पूर्व में जारी शासनादेश के बाद से ही सभी को यह सुविधा मिलनी चाहिए थी।-अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिलापूíत अधिकारी


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