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दो आरोपितों को सजा, दो परिवीक्षा पर छोड़े गए

जेएनएन कानपुर मारपीट के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने एक पक्ष के दो आरोपितों को तीन-तीन साल की कैद और दो आरोपितों के एक साल के वरिवीक्षा पर छोड़ा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Feb 2021 01:36 AM (IST)Updated: Sat, 27 Feb 2021 01:36 AM (IST)
दो आरोपितों को सजा, दो परिवीक्षा पर छोड़े गए
दो आरोपितों को सजा, दो परिवीक्षा पर छोड़े गए

जेएनएन, कानपुर : मारपीट के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने एक पक्ष के दो आरोपितों को तीन-तीन साल की कैद तो दूसरे पक्ष के आरोपितों को एक वर्ष की परिवीक्षा पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। ग्वालटोली में 26 मार्च 2007 की सुबह बिजली का तार लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। बतौर आरोप क्षेत्रीय निवासी शराफतउल्ला को पड़ोस में रहने वाले प्रकाश यादव और विक्की ने साथियों के साथ मिलकर पीट दिया था। शराफतउल्ला से हुई मारपीट का बदला लेने के लिए सलीम और मोहम्मद शानू ने प्रकाश को पीट दिया था। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता गौरवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मारपीट में शराफतउल्ला का सिर फटने से वह 20 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे। लिहाजा न्यायालय ने आरोपित प्रकाश और विक्की को तीन-तीन वर्ष कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया, जबकि शानू और सलीम को सुधार का अवसर देते हुए एक वर्ष के लिए परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता के मुताबिक इस दौरान वह किसी भी अपराध में शामिल होते हैं उनकी परिवीक्षा समाप्त कर कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाएगी। रास्ते पर खड़ी बाइक न हटाने पर जिम संचालक पर हमला, कानपुर : हरबंशमोहाल में रास्ते पर खड़ी बाइक न हटाने पर कार सवार युवकों ने जिम संचालक अमन राजपूत को बेरहमी से पीटा और सिर पर पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने अमन का मेडिकल कराकर आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बालक से कुकर्म में युवक को पांच साल कैद, कानपुर : बालक से कुकर्म के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विकास गुप्ता ने आरोपित युवक को पांच वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। एडीजीसी सुशील कुमार वर्मा के मुताबिक चुन्नीगंज निवासी आरोपित साहिल किशोर को बहलाकर अपने साथ कमरे में ले गया और कुकर्म किया। बालक ने घटना की जानकारी स्वजन को दी। इस मामले में ग्वालटोली पुलिस ने तीन सितंबर 2019 को मुकदमा दर्ज किया था। मजदूर की हत्या में दर्ज हुआ मुकदमा, महाराजपुर : महाराजपुर के भिवली सरसौल स्थित ईंट - भट्ठे में मजदूर की हत्या के मामले में मृतक के पिता ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपित फरार है। पुलिस तलाश कर रही है। सरसौल के भिवली स्थित आनंदेश्वर ब्रिक फील्ड में मंगलवार शाम मेहनताना मिलने के बाद नशेबाजी के दौरान छत्तीसगढ़ के नागपुरा बेलगहना कोटा विलासपुर निवासी 28 वर्षीय मजदूर दुखराम व उसके साथी बरभाटा बेलगहना कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ निवासी फगुन सिंह के बीच मारपीट हुई थी। फगुन ने दुखराम के सिर पर डंडा मार दिया था। जिससे दुखराम की मौत हो गई थी। फैक्ट्रीकर्मी ने किया छात्रा का अपहरण, कानपुर : गोविंद नगर थाना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया है। गोविद नगर फैक्ट्री एरिया निवासी प्राइवेट कर्मचारी ने बताया कि उनकी बेटी कक्षा 8 में पढ़ती है। वह गुरुवार को स्कूल से आने के बाद दोपहर में बाजार गई थी। जिसके बाद से वह घर नहीं लौटी। काफी तलाश करने पर पता चला कि बेटी को एक फैक्ट्री में काम करने वाला दीपक उर्फ दीपू ले गया है। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम के लिए निकला शख्स लापता, रिपोर्ट दर्ज, कानपुर : गोविंद नगर निवासी 50 वर्षीय शिव कुमार पाल 20 फरवरी को किसी कार्यक्रम में जाने की बात कहकर एक शख्स के साथ बाइक से गए थे। जिसके बाद से वह घर नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चलने पर स्वजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई है। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार, बिधनू: बिधनू थाना क्षेत्र के एक गांव में एक माह पहले 17 वर्षीय किशोरी को पड़ोस के अरुण सोनकर अगवाकर ले गया था। जहां उसके साथ 15 दिनों तक उसने दुष्कर्म किया। पांच दिन पहले आरोपित किशोरी को वापस गांव में छोड़ गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस पॉक्सो एक्ट, अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही थी। थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने बताया मुखबिर की सूचना पर आरोपित अरुण को शुक्रवार सुबह कठेरुआ गांव के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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