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40 लाख से कम का कारोबार करने वाले भी कराएं पंजीयन, मिलेगा 10 लाख का दुर्घटना बीमा

उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कहा जीएसटी में पंजीयन बढ़ाने के लिए गोष्ठियों आदि से व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। कहा 40 लाख से नीचे टर्नओवर के कारोबारी पंजीयन कराकर निल में रिटर्न भर सकते हैं।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Mon, 28 Dec 2020 06:41 AM (IST)Updated: Mon, 28 Dec 2020 01:56 PM (IST)
40 लाख से कम का कारोबार करने वाले भी कराएं पंजीयन, मिलेगा 10 लाख का दुर्घटना बीमा
उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी।

कानपुर, जेएनएन। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में ज्यादा से ज्यादा पंजीयन के लिए कारोबारियों को जागरूक करेंगे। यह बात रविवार को उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने पत्रकार वार्ता में कही।

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उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा के आचार्य नगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात के बाद गर्ग ने कहा कि 40 लाख रुपये से कम का कारोबार करने वाले व्यापारी भी पंजीयन करा सकते हैं। इससे उन्हें 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। इसके लिए वह निल का रिटर्न जमा कर सकते हैं। किसी पंजीकृत कारोबारी से माल खरीदने पर उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं। जीएसटी पंजीयन कराने के लिए जागरूक करने को लेकर कोरोना की वजह से रुकी गोष्ठी फिर से शुरू होंगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकारें व्यापारियों के लिए अच्छा काम कर रहीं हैं। पहले किसी सरकार में अच्छे काम नहीं हुए। चाहे व्यापार हो या उद्योग, अधिकारी और व्यापारी को एकदूसरे के सामने आने की जरूरत नहीं पडऩी चाहिए। व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए ही व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। व्यापारी संगठनों से राय लेकर उनकी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कृषि सुधार बिल को किसानों के लिए अब तक का सबसे अच्छा कदम बताया। उनके साथ व्यापार मंडल के प्रदेश पदाधिकारी श्याम कनोडिया भी रहे।


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