महोबा में 50 हजार की रंगदारी मांगने के मामले में तीन अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा
18 सितंबर 2016 को कोतवाली चरखारी क्षेत्र के रोशनपुरा की घटना अभियुक्तों ने जगदीश के चाचा को धमकाते हुए कहा था कि 30 दिन के अंदर 50 हजार रुपये दे दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा इस पर जगदीश ने दर्ज कराया था मुकदमा।
महोबा, जेएनएन। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 सितंबर 2016 को कोतवाली चरखारी क्षेत्र के रोशनपुरा ग्राम निवासी रामनारायण अपने खेत में फसल की कटाई करवा रहा था। तभी चिल्लू उर्फ खूबचंद, कैलाश और अजय पाल आए साथ ही रामनारायण से उसके भतीजे जगदीश के बारे में पूछने लगे। उन्होंने कहा कि यदि जगदीश मिल जाता तो उसे जान से मार देते। इसके बाद अभियुक्तों ने कहा कि वह अपने भतीजे जगदीश से कहे कि 30 दिन के अंदर 50 हजार रुपये दे दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस मामले में जगदीश ने चिल्लू सहित सभी तीन आरोपितों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
तीन साल की सजा और तीन हजार का जुर्माना
यह मामला न्यायालय में पहुंचा और सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष डकैती कोर्ट के न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने अपना फैसला सुनाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि अभियुक्तों चिल्लू उर्फ खूबचंद, कैलाश व अजय पाल को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास व तीन तीन हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की अदायगी न करने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।