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अपहरण व हत्या में तीन अभियुक्त दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा सुनाई

कोर्ट ने अभियुक्तों पर 41-41 हजार का जुर्माना भी लगाया। एक को सबूतों के अभाव में बरी किया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Aug 2018 02:09 PM (IST)Updated: Thu, 30 Aug 2018 02:09 PM (IST)
अपहरण व हत्या में तीन अभियुक्त दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा सुनाई
अपहरण व हत्या में तीन अभियुक्त दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा सुनाई

जेएनएन, कानपुर : कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर रोशनाई स्थित ननिहाल आए युवक का अपहरण कर हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट संख्या-10 ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 41-41 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। एक आरोपित को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

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सब्जी मंडी बादशाही नाका कानपुर निवासी दिनेश का पुत्र आकाश बड़े भाई रोहित के साले औडेरी सिकंदरा निवासी कमलदीप त्रिवेदी के साथ 5 मार्च 2012 को ननिहाल अकबरपुर कोतवाली के फत्तेपुर रोशनाई गया था। वहां से औडेरी जाने की बात कहकर निकलने के बाद दोनों बाइक सहित लापता हो गए थे। रोहित की सास मीना त्रिवेदी के फोन पर दोनों को अपहृत किए जाने व एक लाख की फिरौती की मांग का फोन आने पर रोहित ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। छानबीन के दौरान कमलदीप गांव आ गया। उसने आकाश के परिजनों को बदमाशों द्वारा उसकी हत्या कर उसका शव क्योलारी आटा जालौन के पास फेंके जाने की जानकारी दी। पुलिस ने शव बरामद करने के साथ संदेह के आधार पर कमलदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने मां मीना व ननिहाल भौहरा चुर्खी जालौन के फूल ¨सह उर्फ राजू व मान¨सह के सहयोग से आकाश का अपहरण कर हत्या की स्वीकारोक्ति कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने राजू के घर से आकाश की बाइक बरामद कर सभी आरोपियों को जेल भेजा था। मामले की सुनवाई एडीजे दशम सूर्य प्रकाश ¨सह की कोर्ट में चल रही थी। डीजीसी जयमाला वर्मा ने बताया कि राजू, मीना व कमलदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जबकि सबूतों के अभाव में मान¨सह को बरी कर दिया गया। - - - - - - - - - - - - - -

पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद

कानपुर : कुल्हाड़ी से पत्नी की गर्दन पर कई वार कर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश पुनीत गुप्ता ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। तीन साल पहले पति ने अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी की हत्या की थी। फतेहपुर के गहना गांव निवासी ब्रजनाथ निषाद ने बेटी ननकी की शादी महाराजपुर निवासी नंद किशोर के साथ 14 साल पहले की थी। शासकीय अधिवक्ता प्रवीन यादव के मुताबिक नंद किशोर का चाल चलन अ<स्हृद्द-क्तञ्जस्>छा नहीं था। जिसके चलते पत्‍‌नी से अक्सर विवाद होता था। ननकी नंद किशोर की हरकतों का विरोध करती थी। विरोध पर वह पत्‍‌नी के साथ मारपीट करता था। इसी के चलते 13 अप्रैल 2015 की सुबह 8 बजे लकड़ी काटने के बहाने वह पत्‍‌नी को खागल बाबा के जंगल ले गया। पत्‍‌नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गांव के केशव ने यह घटना देखी थी। जिसके बाद ननकी के पिता ब्रजनाथ निषाद को सूचना दी गई। न्यायालय ने चश्मदीद केशव और गंगाराम की गवाही के आधार पर नंदकिशोर को दोषी करार दिया और उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई।


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