अतिरिक्त सीएसआर खर्च करने वालों को अब मिलेगी राहत, Corporate Affairs ने जारी किया आदेश
कानपुर कंपनी सचिव संस्थान के पूर्व चेयरमैन गोपेश साहू के मुताबिक कंपनी मामले मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियों को लाभ मिलेगा। इन सभी को पिछले वर्ष अतिरिक्त डाले गए धन को अब समायोजित करने का मौका मिलेगा।
कानपुर, जेएनएन। कोरोना काल के दौरान देश की मदद करने के लिए पीएम केयर फंड में कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिल्टी (सीएसआर) की राशि खत्म करने के बाद भी राशि देने वाली कंपनियों को अब राहत मिलेगी। पिछले वर्ष सीएसआर के निर्धारित खर्च से ज्यादा उन्होंने जो खर्च किया था, वह इस वर्ष वे अपने सीएसआर में समायोजित कर सकेंगी। कारपोरेट मामले मंत्रालय इसके लिए आदेश जारी कर चुका है।
अपने दायित्व से ज्यादा सीएसआर फंड खर्च करने वाली कंपनियों को पिछले वित्तीय वर्ष तक उसका समायोजन नहीं मिलता था। इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में फिर उन्हें अपने दायित्व के मुताबिक धन खर्च करना होता था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 खत्म होने से पहले कारपोरेट अफेयर मंत्रालय ने देश की टाप एक हजार सूचीबद्ध कंपनियों से अपील की थी कि अगर उनके पास सीएसआर फंड का कुछ बकाया है जो वे खर्च न कर सके हों तो वे उसे पीएम केयर फंड में दे दें। इसके अलावा जो कंपनियां अपना पूरा धन खर्च कर चुकी हों, वे इस खर्च के बाद अगर कोई अतिरिक्त धन हो तो उसे पीएम केयर फंड में जमा कर सकती हैं। उसका समायोजन उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में मिल जाएगा। बहुत सी कंपनियों ने अपने सीएसआर फंड का बचा हुआ धन पीएम केयर फंड में दिया था। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनियां भी थीं जो शीर्ष एक हजार में नहीं हैं। इस वर्ष कंपनियां लगातार मंत्रालय से यह मांग कर रही थीं कि उनसे पिछले वर्ष जो बात कही थी, उसे लागू किया जाए। इसके बाद अब कंपनी मामले मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
इनका ये है कहना: इस संबंध में कानपुर कंपनी सचिव संस्थान के पूर्व चेयरमैन गोपेश साहू के मुताबिक कंपनी मामले मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियों को लाभ मिलेगा। इन सभी को पिछले वर्ष अतिरिक्त डाले गए धन को अब समायोजित करने का मौका मिलेगा।