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Tax Business News: जीएसटी में धोखाधड़ी करने वालों पर अब आयकर भी लगाएगा पेनॉल्टी

आयकर और जीएसटी विभाग के बीच एक दूसरे का डाटा शेयर किया जाता है। अब कारोबारियों के जीएसटी 3बी रिटर्न आयकर विभाग की साइट पर भी दिखने लगे हैं। अब कारोबारियों पर आइटीसी का खेल भारी पड़ेगा ।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Sat, 16 Jan 2021 11:55 AM (IST)Updated: Sat, 16 Jan 2021 11:55 AM (IST)
Tax Business News: जीएसटी में धोखाधड़ी करने वालों पर अब आयकर भी लगाएगा पेनॉल्टी
जीएसटी और आयकर विभाग डाटा साझा करते हैं।

कानपुर, जेएनएन। जीएसटी से की जा रही धोखाधड़ी पर अब सिर्फ जीएसटी ही पेनाल्टी नहीं लगाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग को भी एेसे कारोबारियों पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश कर दिए हैं, जो फर्जी इनवाइस के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ उठा रहे हैं। इस धोखाधड़ी में जिस कारोबारी ने अंतिम रूप से आइटीसी का लाभ अपने खातों में दिखाया होगा, आयकर विभाग उससे उस बिल में दिखाई गई कीमत के बराबर पेनाल्टी वसूलेगा।

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यूं तो आयकर और जीएसटी के अधिकारी आपस में एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं लेकिन अब कारोबारियों ने जीएसटी के 3बी रिटर्न आयकर विभाग की साइट पर भी दिखने लगे हैं। इसमें अप्रैल 2019 से अब तक के रिटर्न आयकर को दिख रहे हैं। जीएसटी में बहुत से कारोबारी सिर्फ इसलिए पंजीयन लिए हुए हैं ताकि वे फर्जी इनवाइस जारी कर आइटीसी ले सकें। फर्जी इनवाइस और फर्जी आइटीसी के खेल में किसी ना किसी कारोबारी के खाते में उसका धन जाता है।

अब आयकर एेसे लोगों को अपने निशाने पर लेने जा रहा है जो वास्तव में अपनी किताबों में आइटीसी के जरिेए टैक्स का समायोजन कर रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 11 जनवरी को इस संबंध में आयकर विभाग के लिए आदेश जारी किया है कि वह इस तरह के कारोबारियों पर पेनाल्टी लगाए। इससे अब आइटीसी का खेल करने वाले कारोबारियों पर सीजीएसटी, वाणिज्य कर विभाग के अलावा अायकर अधिकारियों की नजर भी होगी।

  • आयकर विभाग में पिछले वर्ष यह प्रावधान किए गए थे कि गलत अभिलेख, झूठी इनवाइस अपने खातों में दिखाने वालों पर कार्रवाई की जाए। जो लोग माल नहीं खरीदकर फर्जी बिल लेकर अपने खातों में चढ़ाते रहते हैं और आइटीसी लेते रहते हैं, उन पर भी कार्रवाई की बात थी। अब सीबीडीटी ने आयकर अधिकारियों को फर्जी बिल की राशि के बराबर पेनाल्टी लगाने के लिए कहा है। - संतोष कुमार गुप्ता, टैक्स सलाहकार।

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