Pintu Sengar Murder Case: महफूज और श्याम सुशील की जमानत पर लगी रोक हटी, जिलाबदर रहेंगे दोनों अपराधी
चकेरी में 20 जून 2020 को बसपा नेता पिंटू सेंगर की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस अबतक 14 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने आदेश दिया है।
कानपुर, जेएनएन। बसपा नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपित श्याम सुशील मिश्रा और महफूज अख्तर की जमानत पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा ली है हालांकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह दोनों आरोपित कानपुर में नहीं रहेंगे, यह आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
पिंटू सेंगर की हत्या में महफूज अख्तर और सिपाही रहे श्याम सुशील मिश्रा को तीन माह पूर्व हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।हाईकोर्ट के उक्त आदेश के खिलाफ वादी धर्मेंद्र सिंह सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल की।इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यी खंडपीठ ने पहले नोटिस जारी की बाद में दोनों की रिहाई पर रोक लगा दी।अधिवक्ता पीयूष शुक्ला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर लगी रोक हटा ली है हालांकि यह दोनों मुकदमे की सुनवाई तक कानपुर में नहीं रह सकेंगे।
अभी जेल में रहेगा महफूज : वादी धर्मेंद्र बताते हैं कि महफूज पर पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी।इस मामले में जिला न्यायालय ने उसकी जमानत खारिज हो चुकी है।हाईकोर्ट में जमानत पर 27 सितंबर को सुनवाई होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जमानत पर लगी रोक हटाने के बाद भी वह जेल में ही रहेगा।श्याम सुशील मिश्रा हत्या और गैंगस्टर दोनों मामलों में जमानत पा चुका है।जिसके चलते उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है।
सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर को देंगे प्रार्थना पत्र : धर्मेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का खतरा बताते हुए दोनों आरोपितों की जमानत का विरोध किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा संबंधी प्रार्थना पत्र देने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा है कि पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी।
क्या था मामला : बसपा नेता पिंटू सेंगर की चकेरी में 20 जून 2020 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पप्पू स्मार्ट, सऊद अख्तर, तनवीर बादशाह, टाइसन, मनोज गुप्ता समेत 14 लोग जेल में हैं।एक आरोपित तौसीफ उर्फ कक्कू की जेल में हाई अटैक से मौत हो चुकी है।