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राहुल गांधी पर टिप्पणी करने में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ परिवाद दाखिल Kanpur News

ग्वालटोली निवासी अधिवक्ता ने किया दाखिल 23 जुलाई को दर्ज किए जाएंगे गवाह के बयान।

By AbhishekEdited By: Published: Tue, 09 Jul 2019 07:29 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jul 2019 10:00 AM (IST)
राहुल गांधी पर टिप्पणी करने में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ परिवाद दाखिल Kanpur News
राहुल गांधी पर टिप्पणी करने में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ परिवाद दाखिल Kanpur News

कानपुर, जेएनएन। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी करने वाले राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कानपुर कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया। न्यायालय ने परिवाद दर्ज कर सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख दी है। अगली सुनवाई पर गवाह के बयान दर्ज किए जाएंगे।

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ग्वालटोली निवासी अधिवक्ता मो. तौहीद की ओर से महानगर मजिस्ट्रेट दशम में मंगलवार को परिवाद दाखिल किया गया। दलील दी कि वह यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इस नाते राहुल गांधी के प्रति विश्वास व निष्ठा रखते हैं। 8 जुलाई की दोपहर वह सिविल कोर्ट स्थित एक चेंबर में अपने मित्रों नमन गुप्ता, आदित्य त्रिपाठी, महेंद्र सिंह और आदित्य गुप्ता के साथ बैठे थे। इसी दौरान मोबाइल पर ऑनलाइन न्यूज पोर्टल में एक समाचार पढ़ा, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक, मानहानि कारक, भ्रामक कथन लिखे थे।

खबर राज्यसभा सांसद द्वारा राहुल गांधी का डोप टेस्ट कराने पर फेल होने के कथन से जुड़ी थी। अपना ट्विटर एकाउंट खोला तो उसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने निजी एकाउंट पर ये टिप्पणी पोस्ट की थी। इसके बाद मित्रों ने हेय दृष्टि से देखा। अधिवक्ता रवींद्र शर्मा और प्रत्यूष मिश्रा ने बताया कि बयान बिना किसी साक्ष्य के दिए गए हैं। ऐसे में उनका यह कृत्य आइटी एक्ट, भारतीय दंड संहिता और अपकृत्य विधि की श्रेणी में आता है। न्यायालय से तलब कर दंडित करने की मांग की गई है। 


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