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कोरोना में जारी हुई नई गाइडलाइन, बसों में अगर इन मानकों का पालन नहीं हुआ तो यात्रियों को देना होगा जुर्माना

यात्रियों की संख्या अधिक होने पर दूसरे शहर जाने वाली बस को यात्रियों की संख्या के अनुसार उस शहर की ओर रवाना किया जाएगा जहां के यात्री अधिक है। किसी शहर के कम यात्री होने पर उस मार्ग पर जाने वाली दूसरी बस में उनका शिफ्ट किया जाएगा।

By Akash DwivediEdited By: Published: Thu, 06 May 2021 11:39 AM (IST)Updated: Thu, 06 May 2021 11:39 AM (IST)
कोरोना में जारी हुई नई गाइडलाइन, बसों में अगर इन मानकों का पालन नहीं हुआ तो यात्रियों को देना होगा जुर्माना
इसको देखते हुए रोडवेज प्रबंध निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं

कानपुर, जेएनएन। अब जिस मार्ग की अधिक सवारी होंगी पहले, उस पर बसों को भेजा जाएगा। जिस मार्ग के कम यात्री होंगे उनको उस रूट की तरफ जान वाली दूसरी बसों में स्थानांतरित कर रवाना किया जाएगा। रोडवेज प्रबंध निदेशक ने बसों के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। रोडवेज बस अड्डों पर कई शहरों के यात्री अधिक आ रहे हैं जबकि कई शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत कम है। इसको देखते हुए रोडवेज प्रबंध निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं।

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किसी शहर के लिए यात्रियों की संख्या अधिक होने पर दूसरे शहर जाने वाली बस को यात्रियों की संख्या के अनुसार उस शहर की ओर रवाना किया जाएगा जहां के यात्री अधिक है। किसी शहर के कम यात्री होने पर उस मार्ग पर जाने वाली दूसरी बस में उनका शिफ्ट किया जाएगा। रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि शहरों के लिए बसों की कमी है जबकि इन शहरों में जाने वाले यात्री ज्यादा है। वहीं अन्य शहरों के लिए यात्री बहुत कम संख्या में बसों से जा रहे हैं। नई गाइड लाइन के अनुसार मेरठ की जाने वाली बस यात्री कम होने पर प्रयागराज वाले यात्रियों को उसमें बिठा कर रवाना किया जाएगा।

बसों में एक सीट छोड़ कर यात्रियों को बैठाया जाएगा। कोई परिचालक 50 फीसद क्षमता से अधिक यात्री ले जाता पाया गया तो उससे दो हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। रोडवेज प्रबंध निदेशक ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को रोडवेज बसों की जांच करने के निर्देश दिए हैं।


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