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कानपुर हिंसा : हाईकोर्ट में पेश हुए एसएसपी, सीओ और इंस्पेक्टर, पुलिस की गोली से मौतों का मामला

अदालत ने 18 मार्च को अंतिम साक्ष्यों के साथ विवेचना उपलब्ध कराने को कहा है।

By AbhishekEdited By: Published: Tue, 18 Feb 2020 10:22 AM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2020 10:22 AM (IST)
कानपुर हिंसा : हाईकोर्ट में पेश हुए एसएसपी, सीओ और इंस्पेक्टर, पुलिस की गोली से मौतों का मामला
कानपुर हिंसा : हाईकोर्ट में पेश हुए एसएसपी, सीओ और इंस्पेक्टर, पुलिस की गोली से मौतों का मामला

कानपुर, जेएनएन। नागरिक संशोधन कानून को लेकर 20 दिसंबर को बाबूपुरवा में हुए खूनी संघर्ष के मामले में सोमवार को एसएसपी, सीओ और इंस्पेक्टर हाईकोर्ट में पेश हुए। पुलिस ने जहां कोर्ट में दावा किया कि तीनों मौतें उपद्रवी पक्ष की गोलीबारी में हुई हैैं, वहीं आरोपित पक्ष ने दावा किया तो मौतें पुलिस की गोली से हुई हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए पूरे साक्ष्यों के साथ पुलिस को 18 मार्च को बुलाया है।

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बाबूपुरवा में हुई ङ्क्षहसा में गोली लगने से 12 लोगों को घायल अवस्था में एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस का दावा है कि तीन लोगों की मृत्यु उपद्रवियों की ओर से चली गोली में हुई। इस प्रकरण में आफताब की मां नजमा बानो की ओर से हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई थी, जिसमें पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। वादी पक्ष के वकील मोहम्मद नासिर खान ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश से सोमवार को एसएसपी अनंत देव, तत्कालीन सीओ बाबूपुरवा मनोज कुमार गुप्ता, तत्कालीन इंस्पेक्टर बाबूपुरवा अमित कुमार तोमर हाईकोर्ट में पेश हुए थे।

पुलिस ने उपद्रवियों द्वारा चलाई गोली से ही तीन मौतें होने का दावा किया। जबकि उनके पक्ष से तर्क दिया गया कि पुलिस ने अब तक जो फोटोग्राफ्स या विडियो फुटेज दिखाए हैं, उनमें से कहीं भी उपद्रवी गोली चलाते नहीं दिखाई पड़ रहे हैैं। इस पर अदालत ने पुलिस को अब तक हुई विवेचना व साक्ष्यों के साथ अंतिम सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख नियत की है। इस सुनवाई के बाद ही नजमा बानो की रिट पर अदालत फैसला देगी।

आरोप, थ्री नाट थ्री से चली थी गोली

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान नजमा बानो पक्ष के वकील ने दावा किया कि बवाल में हुई तीनों मौतें पुलिस की थ्री नाट थ्री रायफल व 9एमएम पिस्टल से हुई। इसके लिए उन्होंने अदालत के सामने म़ृतक व घायलों की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। साथ ही यह भी मांग की कि एक मृतक के शरीर से जो गोली बरामद हुई है, उसकी फोरेंसिक जांच कराई जाए, ताकि यह पता चल सके गोली किसकी थी।

अदालत में एक और याचिका

बाबूपुरवा हिंसा में अब तक आरोपित पक्ष की ओर से अदालत में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दो याचिकाएं डाली गई है। एक याचिका मृतक रईस के पिता शरीफ व दूसरे घायल फैज के पिता शफीक की ओर से दायर की गई हैं।


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