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सात दिन में रिटर्न भरो वरना सात माह का जुर्माना, जानें- जीएसटीआर- 4 से 8 तक क्या है प्रावधान

कोरोना संक्रमण काल में जीएसटी रिटर्न भरने के लिए कारोबारियों को छूट दी गई थी अब 31 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Mon, 24 Aug 2020 02:59 PM (IST)Updated: Mon, 24 Aug 2020 03:02 PM (IST)
सात दिन में रिटर्न भरो वरना सात माह का जुर्माना, जानें- जीएसटीआर- 4 से 8 तक क्या है प्रावधान
सात दिन में रिटर्न भरो वरना सात माह का जुर्माना, जानें- जीएसटीआर- 4 से 8 तक क्या है प्रावधान

कानपुर, जेएनएन। जीएसटी में कारोबारियों को 31 अगस्त तक कई अलग-अलग रिटर्न फाइल करना हैं। 31 अगस्त तक ये रिटर्न फाइल नहीं किए गए तो कारोबारियों को लंबा जुर्माना भी भरना पड़ा सकता है क्योंकि जनवरी तक के कई रिटर्न उन्हें अगले एक सप्ताह में फाइल करने होंगे। इसमें जीएसटीआर 4, आइटीसी 04, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 जैसे रिटर्न हैं, जिनके लिए अलग अलग प्रावधान दिया गया है।

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कोरोना काल में दी गई थी छूट

कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए कारोबारियों को इन रिटर्न को फाइल करने की छूट दी गई थी। 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल न करने पर उन्हें उस समय निर्धारित तिथि के बाद से जुर्माना लगेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर बताते हैं कि इन टैक्स को समय से दाखिल न करने पर कारोबारियों को उस तिथि से जुर्माना अदा करना पड़ेगा जब उस रिटर्न को फाइल करने की निर्धारित तिथि थी। इसकी वजह से लंबा जुर्माना हो सकता है।

इस तरह है जीएसटीआर प्रावधान

  • जीएसटीआर 4 : कंपोजीशन योजना अपनाने वाले कारोबारी व सेवा प्रदाताओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 का वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 4 को 31 अगस्त तक फाइल करना होगा। इस रिटर्न को फाइल करने में सीएमपी 08 हर तिमाही दाखिल होना अनिवार्य है। अगर उन्हें दाखिल नहीं किया गया होगा तो पोर्टल जीएसटीआर 4 रिटर्न फाइल करने के लिए नहीं खुलेगा।
  • जीएसटीआर 6 : इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपना रिटर्न मासिक रूप से जीएसटीआर 6 में दाखिल करते हैं। हर माह की समाप्ति के 13 दिन के अंदर यह रिटर्न दाखिल किया जाता है। मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक के रिटर्न कारोबारियों को 31 अगस्त तक फाइल करने हैं।
  • जीएसटीआर 7 : जीएसटी के तहत आपूर्ति पर जो भी संस्थान टीडीएस की कटौती धारा 51 के तहत कर रहे हैं। उन्हें हर माह अपना रिटर्न जीएसटीआर 7 में दाखिल करना होता है। रिटर्न को हर माह खे खत्म होने के बाद अगले 10 दिन में जमा करना होता है। मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक के रिटर्न 31 अगस्त तक दाखिल करने होंगे।
  • जीएसटीआर 8 : ई कार्मस आपरेटर बिक्री की धनराशि पर धारा 52 के तहत टीडीएस कटौती करके उसे दाखिल करते हैं। जीएसटीआर 8 में उन्हें हर माह के खत्म होने के बाद 10 दिन में रिटर्न फाइल करना होता है। अब उन्हें मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक के रिटर्न 31 अगस्त तक फाइल करने हैं।
  • आइटीसी 04 : जाॅब वर्क कराने वाले मुख्य कारोबारी को हर तीन माह में आइटीसी 04 रिटर्न दाखिल करना होता है। हर तीन माह के खत्म होने के 25 दिन के अंदर यह रिटर्न फाइल करना होता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम त्रैमास जनवरी 2020 से मार्च 2020 और वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले त्रैमास अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के दोनों त्रैमास 31 अगस्त तक दाखिल करने होंगे।

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