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पंजीयन आवेदनों का तीन दिन में निस्तारण अनिवार्य, 15 दिन में करें भौतिक सत्यापन

वाणिज्य कर आयुक्त ने फिर अधिकारियों को बताए जीएसटी के नियम, फर्जी पते पर पंजीयन रोकने के प्रयास।

By Edited By: Published: Sun, 18 Nov 2018 01:43 AM (IST)Updated: Sun, 18 Nov 2018 04:43 PM (IST)
पंजीयन आवेदनों का तीन दिन में निस्तारण अनिवार्य, 15 दिन में करें भौतिक सत्यापन
पंजीयन आवेदनों का तीन दिन में निस्तारण अनिवार्य, 15 दिन में करें भौतिक सत्यापन
कानपुर, जागरण संवाददाता। फर्जी पते के आधार पर पंजीयन करा राजस्व को क्षति पहुंचा रही फर्मो पर लगाम कसने के लिए वाणिज्य कर आयुक्त ने अधिकारियों को फिर जीएसटी का पाठ पढ़ाया है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से राजस्व को हो रहे नुकसान को देखते हुए उन्होंने साफ कहा कि पंजीयन आवेदनों का तीन दिन में निस्तारण अनिवार्य है।
अधिकारियों को तीन दिन के अंदर आवेदन या तो ओके करना होगा या कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। पंजीयन के बाद भी अधिकारी को 15 दिन के अंदर भौतिक सत्यापन करना होगा। जीएसटी लागू होने के समय से नियमों में यह व्यवस्था है लेकिन अधिकारी लापरवाही कर रहे थे। अधिकारी आनलाइन आ रहे आवेदनों पर तीन दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस नहीं जारी कर रहे थे जिसकी वजह से चौथे दिन अपने आप पंजीयन जारी हो जाता है। इसका लाभ फर्जी कंपनियां खूब उठा रही हैं।
इसे देखते हुए अब वाणिज्य कर आयुक्त कामिनी चौहान रतन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आनलाइन आवेदन होते ही उसका निस्तारण कर दें। जो गड़बड़ लगे उन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दें ताकि कोई फर्जी कंपनी पंजीयन न करा सके। वाणिज्य कर आयुक्त ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि पंजीयन पाने के बाद कंपनी या फर्मो का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से फर्जी कंपनियां सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचा रही हैं।
उन्होंने पंजीयन जारी होने के बाद भौतिक सत्यापन के निर्देश भी दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अधिकारी 15 दिन के अंदर व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन करें। साथ ही अभिलेखों की भी जांच करें। इस रिपोर्ट को कामन पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड वन और ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक को जिम्मेदारी दी गई है कि वे सहायक आयुक्तों से सभी पंजीयन की जांच कराएं।

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