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पीओएस मशीन नहीं तो निरस्त होगा लाइसेंस

जागरण संवाददाता, कानपुर : उर्वरक अनुदान भुगतान अब डीबीटी के जरिये होगा। इसके लिए केंद्र सरक

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Dec 2017 08:35 PM (IST)Updated: Sat, 09 Dec 2017 08:35 PM (IST)
पीओएस मशीन नहीं तो निरस्त होगा लाइसेंस
पीओएस मशीन नहीं तो निरस्त होगा लाइसेंस

जागरण संवाददाता, कानपुर : उर्वरक अनुदान भुगतान अब डीबीटी के जरिये होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2018 से उर्वरक विक्रय पीओएस मशीन से अनिवार्य कर दिया है। विक्रेताओं को मशीन लगाने के लिए निर्देश हैं, लेकिन कानपुर में इसके प्रति रुचि नहीं ली जा रही। अब विभाग इनके लाइसेंस निरस्तीकरण की तैयारी कर रहा है।

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खुदरा उर्वरक विक्रय केंद्रों पर पीओएस मशीन स्थापना के लिए सरकार ने प्रदेश में लीड फर्टिलाइजर सप्लायर मैसर्स इफ्को को जिम्मेदारी सौंपी है। यहां कानपुर फर्टिलाइजर एंड सीमेंट लिमिटेड के जरिये कृषि विभाग में मशीन का वितरण किया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि 11 अगस्त से वितरण शुरू हो चुका है, लेकिन तमाम खुदरा उर्वरक विक्रेताओं ने अभी तक मशीन नहीं ली है। वह सरकार की नई व्यवस्था में रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो भी विक्रेता 20 दिसंबर तक मशीन नहीं लेंगे, उनके विक्रय प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) स्वत: ही निरस्त समझे जाएंगे। इसके साथ ही शासन की योजना को सफल न बनाने का दोषी मानते हुए उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।


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