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Kanpur में खलिहान की जमीन पर बनाया खेल का मैदान, अब प्रशासन कराएगा खाली, सुरक्षित जमीन पर बने कमरे

कानपुर में खलिहान की जमीन पर खेल का मैदान बना लिया है। मंडलायुक्त के आदेश के बाद 29 साल पहले निजी हाथों में गई यह जमीन अब खाली होगी। आर-छह रजिस्टर में फर्जी तरीके से जमीन दर्ज करा ली थी।

By JagranEdited By: Nitesh MishraPublished: Sun, 25 Sep 2022 04:56 PM (IST)Updated: Sun, 25 Sep 2022 04:56 PM (IST)
Kanpur में खलिहान की जमीन पर बनाया खेल का मैदान, अब प्रशासन कराएगा खाली, सुरक्षित जमीन पर बने कमरे
कानपुर में अब प्रशासन खाली कराएगा जमीन।

कानपुर, जागरण संवाददाता। खलिहान की जमीन को फर्जी तरीके से नाम चढ़ाकर स्कूल के लिए खेल का मैदान बनाने का मामला सामने आया है। राजस्व अभिलेखों में तीन दशक पहले यह जमीन दर्ज कराई गई थी। मंडलायुक्त के आदेश के बाद 29 साल पहले निजी हाथों में गई यह जमीन अब खाली होगी। मामला घाटमपुर के इस्लामिया हायर सेकेंड्री स्कूल से जुड़ा है।

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इस्लामिया हायर सेकेंड्री स्कूल प्रबंधन ने खलिहान और खाद के लिए बनाए गड्ढे की जमीन पर खेल का मैदान बना दिया था। दरअसल, सरकारी अभिलेखों में गाटा संख्या 257 रकबा 0.256 हेक्टेयर जमीन खलिहान और गाटा संख्या 259 रकबा 0.123 हेक्टेयर जमीन खाद के गड्ढे के नाम दर्ज थी।

चार मई 1993 को तत्कालीन एसडीएम के आदेश पर राजस्व रजिस्टर आर-छह में दोनों गाटा संख्या में दर्ज जमीनों को इस्लामिया हायर सेकेंड्री स्कूल के खेल के मैदान में दर्ज कर लिया गया, लेकिन आर-छह रजिस्टर में दर्ज आदेश में किसी मुकदमा संख्या का उल्लेख नहीं है। किस धारा में यह आदेश पारित किया गया, इसका भी उल्लेख नहीं मिला। उसके बाद मामले में तहसीलदार ने जांच की तो धोखाधड़ी का राजफाश हो गया।

तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर घाटमपुर के तत्कालीन एसडीएम ने 27 फरवरी 2020 को उक्त भूमि को खलिहान और खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने इस आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त के यहां अपील की थी।

मंडलायुक्त ने भी समस्त बिंदुओं पर सुनवाई करने के बाद कहा कि भूमि सुरक्षित श्रेणी की है। राजस्व अधिनियम में सुरक्षित भूमि को किसी के नाम दर्ज करने का कोई नियम नहीं है। आर-छह रजिस्टर में दर्ज गाटा संख्या को ओवरराइटिंग करके अंकित किया गया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज सिंह सेंगर ने बताया कि मंडलायुक्त ने नौ सितंबर को स्कूल प्रबंधन की अपील निरस्त करते हुए एसडीएम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। बता दें कि सुरक्षित जमीन पर स्कूल प्रबंधन ने कमरे, बाउंड्रीवाल बना लिए थे, जिसे तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर हटाया था।

अपील निरस्त होने की जानकारी है। खलिहान और खाद के गड्ढे की जमीन को खतौनी में दर्ज कर लिया गया है। स्कूल प्रबंधन से खेल के मैदान को खाली कराया जाएगा।- अमित ओमर, एसडीएम, घाटमपुर


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