जूनियर इंजीनियर को वापस होगा पीएफ का पैसा
जागरण संवाददाता, कानपुर : नगर निगम में तैनात जूनियर इंजीनियर के पीएफ (प्राविडेंट फंड) का पैस
जागरण संवाददाता, कानपुर : नगर निगम में तैनात जूनियर इंजीनियर के पीएफ (प्राविडेंट फंड) का पैसा तो काटा गया लेकिन उन्हे मिला नहीं। उनकी अपील पर जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष ने काटी गयी धनराशि ब्याज समेत 30 दिन के भीतर वापस करने के आदेश दिए हैं। पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी पीड़ित को मिलेगा।
नेहरू नगर निवासी हरीश चंद्र श्रीवास्तव नगर निगम में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात थे। 1992 में उनका स्थानांतरण नगर पालिका परिषद देवरिया में कर दिया गया। उनके पीएफ की धनराशि कटौती भी यहां से होने लगी और नगर निगम के लेखा अनुभाग में स्थानांतरित की जाने लगी। 2011 में वह रिटायर हो गए। इसी बीच जनसूचना में उन्हे जानकारी मिली कि अगस्त 1992 से अक्टूबर 2000 के बीच 56,797 रुपये पीएफ की मद में काटे गए लेकिन लेखा अनुभाग में जमा नहीं किए गए। जब उन्होंने अधिकारियों से बात की तो स्पष्ट इंकार कर दिया गया। इसके बाद 18 जनवरी 2014 को उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में अपील की। फोरम में नगर निगम और देवरिया पालिका परिषद ने भी अपना-अपना पक्ष रखा। नगर निगम ने जवाब दिया कि एक इंट्री नहीं हुई थी जिसे उसी वक्त कर दिया गया था जबकि देवरिया पालिका परिषद ने जवाब दिया कि उन्होंने धनराशि नगर निगम को भेज दी थी। इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है।