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बस 15 दिन शेष , फिर जमा न कर सकेंगे रिटर्न

पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कराने की समय सीमा बस 15 दिन दूर रह गई है। अगर इस बीच पैन कार्ड से आधार को लिंक न किया तो आयकर रिटर्न फिर दाखिल नहीं कर सकेंगे। अगले माह 31 जुलाई तक सभी को आयकर रिटर्न दाखिल करने हैं। आयकर विभाग के नए नियमों के मुताबिक 31 मार्च तक जो लोग रिटर्न दाखिल नहीं कर सके तो वे फिर खुद रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे।

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Jun 2018 01:33 AM (IST)Updated: Sat, 16 Jun 2018 10:42 AM (IST)
बस 15 दिन शेष , फिर जमा न कर सकेंगे रिटर्न
बस 15 दिन शेष , फिर जमा न कर सकेंगे रिटर्न

जागरण संवाददाता, कानपुर : पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कराने की समय सीमा बस 15 दिन दूर रह गई है। अगर इस बीच पैन कार्ड से आधार को लिंक न किया तो आयकर रिटर्न फिर दाखिल नहीं कर सकेंगे। अगले माह 31 जुलाई तक सभी को आयकर रिटर्न दाखिल करने हैं। आयकर विभाग के नए नियमों के मुताबिक 31 मार्च तक जो लोग रिटर्न दाखिल नहीं कर सके तो वे फिर खुद रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे।

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पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की तारीख पहले भी बढ़ चुकी है। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि फिर से तारीख बढ़ सकती है लेकिन, टैक्स सलाहकारों की राय है कि इस उम्मीद में नहीं बैठे रहना चाहिए। उनके मुताबिक अब भी भारी संख्या में ऐसे वेतनभोगी और कारोबारी हैं जिन्होंने अपने पैन कार्ड से आधार को लिंक नहीं कराया है। इसके पीछे कई कारण भी हैं किसी के पैन में डिटेल गलत है तो किसी के आधार कार्ड में।

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जल्द भरे जाने वाले रिटर्न

- 31 जुलाई 2018 को नान आडिटेड रिटर्न।

- 30 सितंबर 2018 को आडिटेड रिटर्न।

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ये आएंगी समस्याएं

- पैन कार्ड से आधार लिंक किए बिना आयकर विभाग का रिटर्न नहीं भर सकेंगे।

- 31 जुलाई को रिटर्न नहीं भरा गया तो उसके बाद लेट फीस के साथ रिटर्न भरना होगा। क्योंकि बिना लेट फीस के रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा।

- धारा 234 एफ के अंतर्गत निर्धारित समय में रिटर्न दाखिल ना किया तो 31 दिसंबर तक पांच हजार रुपये लेट फीस देनी होगी।

- इसके बाद 31 मार्च तक रिटर्न जमा करने पर 10,000 रुपये लेट फीस के साथ रिटर्न जमा करने का मौका मिलेगा।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए यह नियम भी है कि अगर 31 मार्च 2019 तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो फिर रिटर्न अपनी मर्जी से दाखिल नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आयकर विभाग नोटिस जारी करेगा तभी रिटर्न जमा कराया जा सकेगा।

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30 जून तक सभी करदाताओं को अपने पैन कार्ड से आधार को लिंक करा लेना चाहिए। वरना उनके सामने तमाम समस्याएं आएंगी। उनके रिटर्न जमा नहीं होंगे और पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। हो सकता है आगे पैन कार्ड को फिर आधार से लिंक कराने का मौका मिल जाए लेकिन, उन स्थितियों में काफी समस्या होगी।

- दीप कुमार मिश्रा, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया के सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के पूर्व चेयरमैन।


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