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छात्रवृत्ति में पचास फीसद अंक की बाध्यता खत्म

कोरोना काल में इस वर्ष आवेदन करने वाले छात्रों को राहत पचास फीसद की बाध्यता हुई खत्म।

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 01:03 AM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 01:03 AM (IST)
छात्रवृत्ति में पचास फीसद अंक की बाध्यता खत्म
छात्रवृत्ति में पचास फीसद अंक की बाध्यता खत्म

जासं, कानपुर : अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में इस वर्ष पचास फीसद अंक जरुरी होने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। कोई भी छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते उसको पहले छात्रवृत्ति मिल चुकी हो। पहली बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को यह सहूलियत नहीं दी जा रही है। पचास फीसद अंक होने पर ही ऐसे छात्र आवेदन कर सकेंगे। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है।

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केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसके लिए छात्रों के पचास फीसद अंक होने जरुरी होते हैं। कोरोना की वजह से इस वर्ष पचास फीसद अंक होने के नियम में ढील दी गई है।

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अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में पहली बार आवेदन करने वाले छात्रों के पचास फीसद अंक होने जरूरी हैं। जिन लोगों को पहले छात्रवृत्ति मिल चुकी है, उनको इस साल राहत दी गई है।

- वर्षा अग्रवाल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी


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