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कारोबारियों को बड़ी राहत, देर से रिटर्न फाइल करने पर भी नहीं पड़ेगा जुर्माना Kanpur News

2017-18 और 2018-19 के वार्षिक रिटर्न किए गए ऐच्छिक दो करोड़ से कम बिक्री करने वालों को मिलेगी सहूलियत।

By AbhishekEdited By: Published: Fri, 11 Oct 2019 09:21 AM (IST)Updated: Fri, 11 Oct 2019 05:20 PM (IST)
कारोबारियों को बड़ी राहत, देर से रिटर्न फाइल करने पर भी नहीं पड़ेगा जुर्माना Kanpur News
कारोबारियों को बड़ी राहत, देर से रिटर्न फाइल करने पर भी नहीं पड़ेगा जुर्माना Kanpur News

कानपुर, जेएनएन। दो करोड़ रुपये से कम की बिक्री करने वाले कारोबारियों को जीएसटी में बड़ी राहत मिली है। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के वार्षिक रिटर्न ऐच्छिक कर दिए गए हैं। ये कारोबारी अब रिटर्न फाइल करें या न करें, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वे इसे देर से भी फाइल करेंगे तो उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं होगा और रिटर्न समय में फाइल हुआ मान लिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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डेढ़ करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले व्यापारियों को भी राहत मिली है। अभी तक जीएसटीआर 1 फार्म हर कारोबारी माह के पूरा होने के बाद अगले माह की 11 तारीख तक जमा करना पड़ता था। अब इसे बढ़ाकर माह की अंतिम तारीख कर दी गई है। त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने वाले कारोबारी अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 तक के त्रैमास के जीएसटीआर 1 रिटर्न को अब 11 जनवरी की जगह 31 जनवरी तक फाइल कर सकेंगे। इसी तरह जनवरी से मार्च तक के त्रैमास के जीएसटीआर 1 के लिए 11 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। हालांकि डेढ़ करोड़ रुपये से ऊपर का कारोबार करने वालों के लिए माह की 11 तारीख ही मान्य होगी।

रिटर्न की तारीख भी बढ़ सकेगी

जीएसटीआर 1 में पूर्व में अगले माह की 10 तारीख, रिटर्न दाखिल करने अंतिम दिन होता था। बाद में इसे 11 तारीख किया गया। इस रिटर्न में बिक्री या सेवा के इनवाइस शामिल किए जाते हैं। इस तारीख को आज तक बढ़ाने के अधिकार आयुक्तों को कभी नहीं मिले, लेकिन पहली बार उन्हें इस तारीख को बढ़ाने के अधिकार दिए गए हैं। यह अधिकार सिर्फ उन कारोबारियों के लिए हैं जिनका कारोबार डेढ़ करोड़ रुपये से ऊपर है।

इनका ये है कहना

जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों के लिए बहुत सी राहत दी हैं। इसमें कई रिटर्न में उन्हें समस्याओं से मुक्त कर दिया गया है।

-संतोष कुमार गुप्ता, टैक्स सलाहकार। 


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