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अब प्रॉविडेंट फंड के लिए ऑनलाइन ही कर सकेंगे क्लेम

ऑफलाइन क्लेम पर मुख्यालय स्तर से लगाई गई रोक, केवल आपात परिस्थितियों में ही मिलेगी वरीयता

By Edited By: Published: Wed, 05 Sep 2018 02:47 PM (IST)Updated: Wed, 05 Sep 2018 03:03 PM (IST)
अब प्रॉविडेंट फंड के लिए ऑनलाइन ही कर सकेंगे क्लेम
अब प्रॉविडेंट फंड के लिए ऑनलाइन ही कर सकेंगे क्लेम

जागरण संवाददाता, कानपुर : निजी कंपनियों के कर्मचारियों का अंशदान लेकर उनका भविष्य संवारने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब ऑफलाइन क्लेम पर रोक लगा दी है। आपात कालीन परिस्थितियों को छोड़कर अब सदस्यों को ऑनलाइन जाकर ही क्लेम भरना होगा। इसके चलते मंगलवार को ईपीएफओ कार्यालय में क्लेम के लिए आवेदन करने वाले सदस्य पूरा दिन भटकते रहे और काम न होने पर शाम को मायूस होकर लौट गए।

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विशेष परिस्थितयों में हो सकेगा ऑफलाइन क्लेम

अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से क्लेम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते थे। लेकिन मुख्यालय स्तर से अब इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लेम को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रथम वरीयता में शामिल कर लिया गया है। ऑफलाइन क्लेम का आवेदन केवल विशेष परिस्थितियों में ही मान्य होगा।

आधार कार्ड, एकाउंट और मोबाइल नंबर कराना होगा अपडेट

अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन क्लेम के लिए जरूरी है कि सदस्यों की केवाईसी पूरी हो। विभाग में सदस्यों का आधार कार्ड नंबर, एकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। केवाईसी अपडेट न होने पर ऑनलाइन क्लेम नहीं हो सकेगा। फेडरेशन स्तर पर उठेगा मामला ईपीएफ फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार राजेश शुक्ला के मुताबिक यह आदेश सही नहीं है।

बंद कंपनियों के सदस्यों के लिए बना संकट

मंगलवार को तमाम लोग कार्यालय में भटकते रहे, किसी के भी फार्म जमा नहीं हुए। उन्होंने बताया कि पुराने क्लेम के केवाईसी किस तरह से पूरे किए जाएंगे। उन कंपनियों के सदस्यों का क्या होगा, जो बंद हो गई है। इससे उन कंपनियों में काम करने वालों को अपना हक नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है, इसलिए वह इस मामले को फेडरेशन में उठाएंगे।


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