अब पासपोर्ट बनवाना हुआ बेहद आसान, जन्म व निवास प्रमाणपत्र का काम करेगा आधार Kanpur News
पहले सत्यापन के समय अलग-अलग दिखाने पड़ते थे जन्म व निवास प्रमाणपत्र।
कानपुर, जेएनएन। पासपोर्ट बनवाना अब बहुत आसान हो गया है। यदि आपके पास आधार या ई-आधार है तो किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं होगी। इसे जन्म प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले सत्यापन के समय दोनों के लिए अलग-अलग प्रमाणपत्र दिखलाने पड़ते थे।
विदेश मंत्रालय ने दी आधार को मान्यता
विदेश मंत्रालय ने उम्र प्रमाण और निवास प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया है। इसे मान्यता प्रदान करते हुए दस्तावेज की सूची में शामिल कर लिया है। पहले पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के बाद सत्यापन के लिए पासपोर्ट कार्यालय जाते थे तो जन्म प्रमाणपत्र दिखलाना पड़ता था। वहीं निवास प्रमाण पत्र के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ता था। स्थानीय अधिकारी के मुताबिक नई व्यवस्था से पासपोर्ट बनवाना आसान हो गया है। कई प्रकार के कागजात के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है।
यह दस्तावेज भी मान्य
नए नियम में जन्म तिथि प्रमाण के रूप में सरकारी जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल का स्थानांतरण प्रमाणपत्र/हाईस्कूल प्रमाणपत्र, एलआइसी का पालिसी बांड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड।
पते के लिए दस्तावेज
वाटर टैक्स, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, मतदाता पहचान पत्र, गैस कनेक्शन बिल, नियोक्ता से मिला प्रमाणपत्र, रेंट एग्रीमेंट, बैंक खाता, पत्नी या माता-पिता का पासपोर्ट।
साधु-संन्यासियों को सहूलियत
सरकार ने साधु-संन्यासियों के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए भी आसान कर दिए हैं। उन्हें पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अपने आध्यात्मिक गुरु के नाम का जिक्र करना होगा।