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प्रदेश में अब ट्रिब्यूनल में होगी वाहन दुघर्टना के मामलों की सुनवाई, ये चार जिले होंगे अलग

सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने पर मुख्य सचिव ने 75 ट्रिब्यूनल खोलने के निर्देश जारी किए हैं।

By AbhishekEdited By: Published: Thu, 17 Jan 2019 04:03 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jan 2019 04:03 PM (IST)
प्रदेश में अब ट्रिब्यूनल में होगी वाहन दुघर्टना के मामलों की सुनवाई, ये चार जिले होंगे अलग
प्रदेश में अब ट्रिब्यूनल में होगी वाहन दुघर्टना के मामलों की सुनवाई, ये चार जिले होंगे अलग

कानपुर, जेएनएन। प्रदेश में वाहन दुघर्टना से जुड़े मामलों को अब ट्रिब्यूनल सुनेगा। एक फरवरी 2019 तक प्रदेश भर में 75 ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में चार जनपद श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, शामली और अमेठी को फिलहाल इससे अलग रखा गया है।

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हाईकोर्ट के आदेश पर हुई शुरुआत

हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2018 को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 165 के तहत मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के गठन का आदेश दिया। इस आदेश पर सरकार ने 9 जनवरी 2019 को अधिसूचना जारी की और मुख्य सचिव ने प्रदेश में 75 ट्रिब्यूनल खोलने के निर्देश जारी किए।

पीडि़तों को जल्द मिलेगी राहत

बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अश्वनी कुमार आनंद बताते हैं कि वाहन दुघर्टना में मृत अथवा घायल व्यक्ति के क्लेम के मामले अन्य मुकदमों के साथ न्यायालय में सुने जाते हैं। चूंकि इसमे मृतक के परिजनों और घायलों को जल्द राहत की जरूरत होती है लेकिन लंबित मुकदमों की संख्या के चलते ऐसा नहीं हो पाता। ट्रिब्यूनल में अलग सुनवाई होने से पीडि़तों को जल्द राहत मिल सकेगी।

छह हजार से ज्यादा मामले लंबित

वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा बताते हैं कि जनपद में छह हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। जिसमे कई तो वर्षों से चल रहे हैं। परिवार के मुखिया की हादसे में मौत हो जाए अथवा वह घायल हो जाए तो पूरा परिवार टूट जाता है। ऐसे में उन्हे जल्द राहत मिलनी चाहिए।

जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना हैं स्थान

शासन से आए निर्देश के मुताबिक ट्रिब्यूनल के लिए 12 सौ वर्गफीट क्षेत्रफल का स्थान जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना है। अथवा इसके लिए किराये पर भवन भी लिया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी के साथ ट्रिब्यूनल में स्टाफ के तीन सदस्य होंगे।

कचहरी परिसर में ट्रिब्यूनल बनाने की मांग

ट्रिब्यूनल कचहरी परिसर में ही बनाया जाए इसके लिए बुधवार को बार एसोसिएशन के पदाधिकारी पहले जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत से मिले उसके बाद जनपद न्यायाधीश वीके श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे। अधिवक्ताओं की मांग थी कि ट्रिब्यूनल के लिए स्थान कचहरी परिसर के भीतर ही चिह्नित किया जाए। इसके लिए देहात न्यायालय परिसर में भी स्थान दिए जाने का सुझाव अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर दिया। बार एसोसिएशन के महामंत्री कपिल दीप सचान कहते हैं ट्रिब्यूनल के लिए कचहरी परिसर या इसके आसपास ही स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि अधिवक्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रिब्यूनल अन्यत्र स्थापित किया गया तो अधिवक्ता आंदोलन करेंगे।


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