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शादी के मंडप में बिन बुलाए आएंगे सरकारी मेहमान, दूल्हा-दुल्हन के लिए करेंगे ये काम

निबंधन राज्यमंत्री ने दी जानकारी अब ट्रिपल पी के तहत बनी सरकार की टीम शादी समारोह में पहुंचेगी।

By AbhishekEdited By: Published: Mon, 06 Jan 2020 02:50 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jan 2020 09:45 AM (IST)
शादी के मंडप में बिन बुलाए आएंगे सरकारी मेहमान, दूल्हा-दुल्हन के लिए करेंगे ये काम
शादी के मंडप में बिन बुलाए आएंगे सरकारी मेहमान, दूल्हा-दुल्हन के लिए करेंगे ये काम

कानपुर, जेएनएन। बहुत जल्द अब शादी के मंडप में बिन बुलाए सरकारी मेहमान पहुंचेंगे। इस सरकारी टीम को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार अब दूल्हा-दुल्हन की शादी को लेकर अलग व्यवस्था शुरू कर ने जा रही है। यह टीम ट्रिपल पी की होगी, जो शादी समारोह को दौरा करेगी। इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है और प्रदेश के सभी शहरों में ये टीमें काम करेंगी।

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सभी धर्मों के विवाह पंजीकरण अनिवार्य

उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार ने महिला कल्याण विभाग द्वारा अगस्त 2017 से नियम लागू किया है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने भी मुस्लिम सहित सभी धर्मों के लोगों के लिए राज्य विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया है। इसका मूल उद्देश्य बाल विवाह रोकने, पति की मृत्यु पर पत्नी को उत्तराधिकार का दावा मजबूत बनाने, पति से महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार और बहुविवाह पर अंकुश लगाने का है।

विवाह स्थल पर ही होगा पंजीकरण

अगस्त 2017 से लागू विवाह पंजीकरण को लेकर अब सरकार ने गंभीरता दिखाई है। वैसे तो ऑनलाइन विवाह पंजीकरण कराने की सुविधा है लेकिन देखने में आया है कि ज्यादातर लोग शादी के बाद पंजीकरण नहीं करा रहे हैं। शहर आए निबंधन राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि विदेश यात्रा से लेकर कई जगह पर शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। इसलिए अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि शादी स्थल पर तुरंत पंजीकरण कर दिया जाए। इसके लिए एक टीम समारोह में पहुंचेगी और विवाह के पंजीकरण की सभी औपचारिकताएं पूरी कराएगी। इसके बाद नव दंपती को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगी। यह काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किया जाएगा।

वेब साइट पर भी कर सकते आवेदन

उत्तर प्रदेश में विवाह का रजिस्ट्रेशन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत होता है। इसके लिए उप्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। शादी का पंजीकरण होने के बाद यूपी विवाह पंजीकरण विभाग द्वारा शादी का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। यह प्रमाण पत्र ही आपकी शादी के लिए वैद्य माना जाएगा। इसके लिए दूल्हा और दुल्हन के पासपोर्ट साइज फोटो, शादी का फोटो और उनके आधार कार्ड होना जरूरी है।

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आवेदक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आवेदन भरना होगा।
  • दूल्हे की आयु 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल से कम नहीं होने चाहिये।
  • दूल्हे व दुल्हन की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 40 केबी से कम साइज।
  • दूल्हे व दुल्हन का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की कॉपी की पीडीएफ फाइल 70 केबी से कम साइज में।
  • निवास प्रमाण पत्र वाले स्थान का पता आवेदन में दर्ज करना होगा।
  • पता के लिए राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड की कॉपी लगानी होगी।
  • विवाह पंजीकरण के लिए दो गवाह भी देने होंगे।

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